Chhattisgarh News : छत्तीसगढ़ (CG NEWS) के प्रशासनिक अधिकारी- कर्मचारी बिना अनुमति के मुख्यालय नहीं छोड़ सकेंगे। मुख्यालय छोड़ने के पहले इन्हें अपने सक्षम अधिकारी से अनुमति लेना पड़ेगा। इस संबंध में संबंधित जिलों के कलेक्टरों ने आदेश जारी कर दिया है। जारी आदेश में कहा गया है कि अधिकारी एवं कर्मचारी को मुख्यालय छोड़ने से पूर्व सक्षम अधिकारी से अवकाश एवं यात्रा की अनुमति लेना होगा। अगर ऐसा नहीं किया तो संबंधित को अपनी नौकरी से हाथ भी धोना पड़ सकता है।
छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव कलेक्टर संजय अग्रवाल ने 16 दिसम्बर 2024 से 20 दिसम्बर 2024 तक षष्ठम् विधानसभा के चतुर्थ सत्र के दौरान अवकाश पर प्रतिबंध लगा दिया है। कलेक्टर ने कहा कि विधानसभा प्रश्नों, ध्यानाकर्षण सूचनाओं, स्थगन प्रस्तावों की जानकारी समय-सीमा में भेजने के लिए अधिकारियों को मुख्यालय में उपस्थित रहना अनिवार्य है। उन्होंने विधानसभा सत्र के दौरान जिले के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बिना पूर्व अनुमति के अवकाश एवं मुख्यालय से बाहर नहीं जाने के निर्देश दिए हैं।
कलेक्टर ने सभी विभाग व जिला प्रमुख को कार्यालय में एक नोडल अधिकारी नियुक्त करने तथा उनके नाम, पदनाम, दूरभाष नंबर एवं मोबाईल नंबर की जानकारी कार्यालय कलेक्टर राजनांदगांव को तत्काल प्रेषित करने कहा है। इसके साथ ही कार्यालयीन दिवसों के अतिरिक्त कार्यालय में अवकाश के दिनों में पर्याप्त लिपिक एवं भृत्य की ड्यूटी लगाने निर्देशित किया है।
रायगढ़ कलेक्टर ने भी जारी किया आदेश (CG NEWS)
इसी तरह रायगढ़ कलेक्टर कार्तिकेय गोयल ने एक आदेश जारी किया है जिसमें 16 से 20 दिसंबर तक विधानसभा के शीतकालीन सत्र अवधि में प्राप्त होने वाले तारांकित, अतारांकित विधानसभा प्रश्नों, स्थगन, शून्यकाल, आश्वासनों, ध्यानाकर्षण, अशासकीय संकल्प, याचिका आदि तथा लोक लेखा समिति से संबंधित पत्राचार, जानकारी निर्धारित समयावधि में त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिले के समस्त विभागों में पदस्थ कार्यरत समस्त अधिकारियों व कर्मचारियों को उक्त विधानसभा सत्र के दौरान सक्षम प्राधिकारी की पूर्वानुमति के बिना न ही अवकाश पर रहेंगे और न ही मुख्यालय त्यागेंगे।