Chhattisgarh News : वाहन चलाते समय हेलमेट और सीट बेल्ट (Helmet Seat Belt) का उपयोग अनिवार्य कर दिया गया है। इस संबंध में मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने आदेश जारी कर दिया है।
उन्होंने छत्तीसगढ़ सरकार के सभी विभागों, विभागाध्यक्षों, राजस्व मंडल बिलासपुर के अध्यक्ष, सभी संभागायुक्तों, पुलिस महानिरीक्षक रेंज, सभी कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिया है कि वे अपने अधीनस्थ सभी शासकीय कर्मियों को सुरक्षा बेल्ट और हेलमेट (Helmet Seat Belt) का उपयोग सुनिश्चित करने के लिए प्रेरित करें।
सीएस अमिताभ जैन ने सड़क दुर्घटनाओं के प्रति चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि मोटरयान संशोधन अधिनियम 2019 के तहत वाहन चलाते समय सुरक्षा बेल्ट और हेलमेट (Helmet Seat Belt) का उपयोग सभी वाहन चालकों के लिए अनिवार्य है।
उन्होंने यह भी कहा कि सभी शासकीय सेवकों को अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा के साथ-साथ जनसामान्य की सुरक्षा के प्रति भी प्रतिबद्धता दिखानी चाहिए। सभी को नियमों का पालन करना आवश्यक है, ताकि सड़क दुर्घटनाओं को रोका जा सके।
इस निर्णय के पीछे के कारण (Helmet Seat Belt)
- सड़क सुरक्षा: हेलमेट और सीटबेल्ट सड़क दुर्घटनाओं में होने वाले गंभीर चोटों और मौतों को रोकने में अत्यंत प्रभावी होते हैं।
- जनता के लिए उदाहरण: शासकीय सेवक समाज के लिए एक आदर्श होते हैं। जब वे स्वयं यातायात नियमों का पालन करेंगे, तो आम जनता भी प्रेरित होगी।
- जीवन की रक्षा: यह निर्णय न केवल शासकीय सेवकों के बल्कि उनके परिवारों और समाज के लिए भी महत्वपूर्ण है।
इस निर्णय का सकारात्मक प्रभाव (Helmet Seat Belt)
- दुर्घटनाओं में कमी: हेलमेट और सीटबेल्ट के नियमित उपयोग से सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी।
- जानमाल का नुकसान कम: गंभीर चोटों और मौतों में कमी आएगी।
- यातायात व्यवस्था में सुधार: यातायात नियमों का पालन बढ़ने से यातायात व्यवस्था में सुधार होगा।
- जागरूकता में वृद्धि: सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ेगी।
कुछ महत्वपूर्ण बातें (Helmet Seat Belt)
- कानून का सख्ती से पालन: इस नियम का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
- जागरूकता अभियान: लोगों को हेलमेट और सीटबेल्ट के महत्व के बारे में जागरूक करने के लिए अभियान चलाए जाने चाहिए।
- गुणवत्तापूर्ण हेलमेट और सीटबेल्ट: लोगों को गुणवत्तापूर्ण हेलमेट और सीटबेल्ट खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।