Sarangarh News : छत्तीसगढ़ के सारंगढ़- बिलाईगढ़ जिले में आर्थिक अनियमतता के मामले में एक महिला पंचायत सचिव को निलंबित (Panchayat Sachiv Suspended) कर दिय गया है। मामला सारंगढ़ जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत अमलीडीह का है। निलंबन अवधि में पंचायत सचिव सावित्री चंद्रा का मुख्यालय जनपद पंचायत बिलाईगढ़ रहेगा और नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा। ओमकार नेताम सचिव ग्राम पंचायत मिरचीद को ग्राम पंचायत अमलडीहा का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।
इस संबंध में सारंगढ़ बिलाईगढ़ परियोजना निदेशक पंचायत हरिशंकर चौहान ने पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों सहित सरपंच को भी अपने पदीय दायित्व का बखूबी निर्वहन करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि पंचायत के कार्यों में लापरवाही, भ्रष्टाचार और अनियमितता करने वाले शासकीय कर्मी और सरपंच के विरुद्ध कार्यवाही किया जाएगा।
इसी कड़ी में जनपद पंचायत बिलाईगढ़ के ग्राम पंचायत अमलडीहा के सचिव सावित्री चंद्रा द्वारा 15वें वित्त आयोग मूलभूत योजना पंचायत निधि की राशि से कराए गए निर्माण कार्य, पेयजल हेतु बोर खनन, स्थापित हैंडपंप खनन इत्यादि शासकीय अनुदान राशि का शासकीय नियमों आदेशों का अनदेखा करते हुए निजी आर्थिक लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से आर्थिक वित्तीय अनियमितता किया गया है।
सीईओ बिलाईगढ़ के जांच प्रतिवेदन पर सीईओ जिला पंचायत बलौदाबाजार भाटापारा ने छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा (अनुशासन एवम अपील) नियम 1999 के भाग दो नियम 4 के तहत ग्राम पंचायत अमलडीहा के सचिव सावित्री चंद्रा को निलंबित (Panchayat Sachiv Suspended) किया है।