CG SI Recruitment Scam : उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा (CG SI Recruitment Scam ) मामले पर बिलासपुर हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने पुरुष अभ्यर्थियों को राहत देते हुए 370 महिला अभ्यर्थियों को हटाने को कहा है।
गौरतलब हैं कि सलेक्शन कमेटी ने नियम विरुद्ध प्लाटून कमांडर पद पर महिलाओं के चयन करने पर यह पूरी भर्ती विवादों में आ गई थी। जिसके बाद यह मामला कोर्ट तक पहुंचा। याचिकाकर्ताओं ने अपने अधिवक्ता अनादि शर्मा के जरिए याचिका दाखिल किया। वहीं आज मामले में बड़ा फैसला सुनाया है।
हाई कोर्ट में चली लंबी सुनवाई के बाद कोर्ट ने यह आदेशित किया हैं कि प्लाटून कमांडर के 370 महिला अभ्यर्थियों को हटाकर 370 पुरुष अभ्यर्थियों को भर्ती की जाएं। इसके अलावा कोर्ट ने निर्देशित किया हैं कि 45 दिन के अंदर इस प्रक्रिया को पूरा किया जाएं। यह आदेश बिलासपुर हाई कोर्ट के जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास की तरफ से सुनाया गया है।
जानिए क्या था मामला : पुलिस विभाग में सूबेदार, सब इंस्पेक्टर, प्लाटून कमांडर समेत अन्य 975 पदों पर भर्ती के लिए सितंबर 2021 में विज्ञापन जारी किया गया। इसमें से प्लाटून कमांडर के 247 पदों पर भर्ती होनी थी। विज्ञापन में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था कि महिला उम्मीदवार प्लाटून कमांडर के लिए पात्र नहीं होंगी।
16 मई 2023 को मुख्य परीक्षा के लिए पात्र अभ्यर्थियों की सूची जारी की गई है। इसमें प्लाटून कमांडर और अन्य पद मिलाकर 370 महिला अभ्यर्थियों का चयन हुआ था। इसके बाद मैरिट सूची से वंचित कैंडिडेट्स ने हाईकोर्ट में अलग-अलग याचिकाएं दाखिल की। इसमें भर्ती में अनियमितता सहित नियमों का पालन नहीं करने के आरोप लगाए गए।
याचिका में कहा गया कि 975 पदों में से 247 पद प्लाटून कमांडर के थे। मेरिट सूची में 20 गुना अभ्यर्थी यानी कि 14560 होने चाहिए। इसी तरह प्लाटून कमांडर के लिए 247 गुना 20 यानी 4940 अभ्यर्थी शामिल होने चाहिए, लेकिन वर्तमान भर्ती प्रक्रिया में 975 गुना 20 के अनुसार अभ्यर्थियों के नाम मुख्य परीक्षा के लिए पात्र सूची में शामिल हैं, यह मनमाना व अवैध है।
याचिका में कहा गया कि सूची में 6013 महिला अभ्यर्थियों के नाम शामिल हैं। अगर सही प्रक्रिया का पालन होता तो 4368 महिलाओं के नाम ही शामिल होते। वहीं प्लाटून कमांडर पद के लिए महिलाएं पात्र नहीं थीं, लेकिन फिर भी उन्हें मैरिट लिस्ट में शामिल किया गया।