छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र में आम लोगों के लिए राहत भरा फैसला (CG Stamp Duty Cut) लिया गया है। संपत्ति की रजिस्ट्री पर लगने वाला 12 प्रतिशत अतिरिक्त उपकर अब खत्म कर दिया गया है। इसके लिए छत्तीसगढ़ उपकर (संशोधन) विधेयक 2026 को सदन में ध्वनिमत से पारित कर दिया गया।
सदन में कैसे पास हुआ विधेयक (CG Stamp Duty Cut)
बजट सत्र के 14वें दिन वित्त मंत्री OP Choudhary ने यह विधेयक पेश किया। चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बहस भी हुई, लेकिन अंत में इसे ध्वनिमत से मंजूरी मिल गई।
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क्या है बड़ा बदलाव
इस संशोधन का मुख्य उद्देश्य संपत्ति पंजीयन पर लगने वाले 12% अतिरिक्त उपकर को पूरी तरह समाप्त (CG Stamp Duty Cut) करना है। यह उपकर पहले एक सरकारी योजना के लिए लगाया गया था, जो अब बंद हो चुकी है, इसलिए इसे हटाने का निर्णय लिया गया।
आम लोगों को क्या राहत
इस फैसले के बाद –
जमीन और मकान की रजिस्ट्री सस्ती होगी
कुल स्टाम्प शुल्क में कमी आएगी
खरीदारों का अतिरिक्त खर्च कम होगा
इससे रियल एस्टेट सेक्टर में भी हलचल बढ़ने की उम्मीद है।
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कैबिनेट से लेकर पास होने तक
विधेयक को पहले कैबिनेट से मंजूरी दी गई थी। इसके बाद इसे बजट सत्र के दौरान सदन में लाकर अंतिम (CG Stamp Duty Cut) रूप दिया गया।
सरकार का तर्क
वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार उन करों को खत्म कर रही है, जिनका अब कोई उपयोग नहीं है। इससे जनता पर अनावश्यक आर्थिक बोझ कम होगा और पारदर्शी कर व्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा।
