Baramkela News : छत्तीसगढ़ के सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले के कलेक्टर धर्मेश कुमार साहू ने खाद्य निरीक्षक वर्षा चौहान को निलंबित (Food Inspector Suspended) कर दिया है।
निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय कार्यालय जिला खाद्य अधिकारी सारंगढ़-बिलाईगढ़ निर्धारित किया जाता है तथा निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।
जानकारी के मुताबिक, खाद्य निरीक्षक वर्षा चौहान बरमकेला के द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना व सक्षम प्राधिकारी के अनुज्ञा लिए बिना मुख्यालय में अनुपस्थित रहने तथा सौंपे गए कार्यों का समयानुसार पालन नहीं करने का आरोप था।
इसके अलावा फूड इंस्पेक्टर पर बीते खरीफ सीजन में धान खरीदी के कार्य में अपेक्षित सहयोग न करना स्वेच्छा चारिता को प्रदर्शित करता है। आदेश में लिखा है कि वर्षा चौहान को छग सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 09 (1) (क) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।