Pradhan Mantri Kisan Maandhan Yojana : केंद्र सरकार समय-समय पर किसानों (PM Kisan Mandhan Yojana) और आम जनता के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाएं शुरू करती है। इसी क्रम में, 2019 में पीएम किसान मानधन योजना की शुरुआत की गई।
इस योजना (PM Kisan Mandhan Yojana) का लाभ उठाने के लिए आवेदक को हर महीने 55 रुपये का योगदान देना होता है। जब आवेदक 60 वर्ष का हो जाता है, तो उसे हर महीने 3,000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है। इस निवेश योजना में, सरकार जमाकर्ताओं की मासिक राशि के बराबर राशि भी जमा करती है।
इस योजना की शुरुआत कब हुई (PM Kisan Mandhan Yojana)
प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (PMKMY) का शुभारंभ 12 सितंबर 2019 को किया गया था। इसका उद्देश्य वृद्धावस्था में गरीब किसानों की सहायता करना है, ताकि उनके खाते में हर महीने एक निश्चित धनराशि आए।
इस योजना का लाभ छोटे और सीमांत किसान उठा सकते हैं। लाभ प्राप्त करने के लिए, आवेदक को हर महीने 55 रुपये जमा करने होंगे, और इसके साथ ही सरकार भी 55 रुपये का योगदान करेगी। इस प्रकार, आपके खाते में हर महीने 110 रुपये जमा होंगे।
किसे मिलेगा इसका लाभ
- ड्राइवर
- रिक्शा चालक
- मोची
- दर्जी
- मजदूर
- घरेलू कामगार
- भट्ठा मजदूर
क्या लाभार्थी की मृत्यु पर धन का नुकसान होगा
नहीं, यदि लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है, तो उसकी पत्नी इस योजना में योगदान देकर पेंशन का लाभ उठा सकती है। यदि पत्नी योजना को जारी नहीं रखना चाहती, तो उसे जमा की गई राशि ब्याज सहित वापस कर दी जाएगी।
हर महीने कितनी राशि जमा करनी होगी
– यदि आपकी उम्र 18 वर्ष है, तो आपको हर महीने 55 रुपये जमा करने होंगे।
– 29 वर्ष के उम्मीदवारों को हर महीने 100 रुपये जमा करने होंगे।
– यदि आपकी उम्र 40 वर्ष है, तो आपको हर महीने 200 रुपये जमा करने होंगे।
नोट : ध्यान रखें कि आप जितनी राशि हर महीने जमा करेंगे, उतनी ही राशि सरकार आपके पेंशन खाते में जमा करेगी।
किन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी (PM Kisan Mandhan Yojana)
– आधार कार्ड
– पहचान पत्र
– बैंक खाता पासबुक
– पते का प्रमाण
– मोबाइल नंबर
– पासपोर्ट साइज फोटो
इस योजना के लिए पात्रता (PM Kisan Mandhan Yojana)
इस योजना का लाभ लेने के लिए कोई भी असंगठित क्षेत्र में कार्यरत मजदूर आवेदन कर सकता है.
आवेदनकर्ता की मासिक आय 15,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए.
आवेदनकर्ता की उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए.
आवेदक आयकरदाता या करदाता नहीं होना चाहिए.
आवेदनकर्ता ईपीएफओ, एनपीएस और ईएसआईसी के अंतर्गत कवर नहीं होना चाहिए.
मोबाइल फोन, आधार नंबर और बचत खाता होना अनिवार्य है.
मानधन योजना के लिए आवेदन का तरीका
इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट maandhan.in पर जाना होगा.
वहां जाकर सेल्फ एनरोलमेंट पर क्लिक करें.
आपके मोबाइल नंबर पर आए ओटीपी के जरिए रजिस्ट्रेशन कर लें.
इसके बाद ऑनलाइन फॉर्म में मांगी गई डिटेल्स भरकर फॉर्म जमा कर दें.