छत्तीसगढ़-ओडिशा बॉर्डर पर पोटाश बम से जंगली सूअर का शिकार करने वाले चार आरोपियों की जमानत याचिका खारिज उदंती-सीतानदी टाइगर रिजर्व के सीतानदी अभयारण्य क्षेत्र में वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की बड़ी कार्रवाई।

छत्तीसगढ़-ओडिशा बॉर्डर पर पोटाश बम से जंगली सूअर का शिकार करने वाले चार आरोपियों की जमानत याचिका खारिज
उदंती-सीतानदी टाइगर रिजर्व के सीतानदी अभयारण्य क्षेत्र में वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की बड़ी कार्रवाई।लोकेश्वर सिन्हा गरियाबंद…..

उदंती-सीतानदी टाइगर रिजर्व के सीतानदी अभयारण्य क्षेत्र के रिसगांव परिक्षेत्र अंतर्गत छत्तीसगढ़-ओडिशा सीमा पर स्थित आरक्षित वन क्षेत्र में पोटाश बम से जंगली सूअर का अवैध शिकार करने के मामले में वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई है।
इस मामले में ओडिशा और कोंडागांव के पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। इनमें नरसिंह पिता सोमारी निषाद (50 वर्ष) मान सिंह पिता सोहन राउत (22 वर्ष) देवानंद उर्फ लैला पिता मंगतराम जाति कंवर (49 वर्ष) रोशनलाल पिता बदरू जाति गोंड़ (38 वर्ष) निवासी ग्राम खिलौली, थाना कुंदई, तहसील रायघर, जिला नबरंगपुर (ओडिशा राज्य) तथा मुख्य आरोपी जंगली सूअर के मास्टर माइंड विस्फोटक पदार्थ पोटाश बम एवं संदिग्ध पदार्थों के सप्लायर भारत पिता रमजी राठौर, निवासी थाना विश्रामपुरी, तहसील विश्रामपुरी, जिला कोंडागांव (छत्तीसगढ़) को गिरफ्तार किया गया था।

इन आरोपियों को माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी व्यवहार न्यायालय द्वारा न्यायिक रिमांड पर जिला जेल धमतरी भेज दिया गया था।
उदंती-सीतानदी टाइगर रिजर्व के सीतानदी अभयारण्य परिक्षेत्र रिसगांव के अंतर्गत छत्तीसगढ़-ओडिशा सीमा पर आरक्षित वन क्षेत्र कक्ष क्रमांक 254-255 के चिखलापानी नामक स्थान पर जंगली सूअर के अवैध शिकार से संबंधित वन अपराध प्रकरण क्रमांक 70/22, दिनांक 29.09.2026 को वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची-II के सरल क्रमांक-23 में दर्ज किया गया है।
इस मामले में वन्यप्राणी जंगली सूअर (Wild Pig – Sus Scrofa) का पोटाश बम से अवैध शिकार किया गया था। मामले में फरार आरोपी देवानंद उर्फ लैला, रोशनलाल (ओडिशा) एवं विस्फोटक पदार्थ पोटाश बम और संदिग्ध पदार्थों के सप्लायर मुख्य आरोपी भारत के घर सर्च वारंट के आधार पर तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान विभिन्न प्रकार की संदिग्ध विस्फोटक सामग्री मौके से बरामद की गई।
उक्त आरोपी मौके से फरार थे, जिन्हें दिनांक 29.10.2026 को वन अधिकारियों द्वारा उनके घर में दबिश देकर पूछताछ के लिए परिक्षेत्र कार्यालय रिसगांव मुख्यालय सांकरा, जिला धमतरी लाया गया था।

आरोपी भारत पिता रमजी राठौर द्वारा विस्फोटक पदार्थ पोटाश बम बनाना एवं संदिग्ध पदार्थों के सप्लायर के रूप में कार्य करना तथा वन्यप्राणी जंगली सूअर के अवैध शिकार में संलिप्त होना पाया गया। इसके बाद वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत गिरफ्तार कर माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी व्यवहार न्यायालय नगरी, जिला धमतरी के समक्ष दिनांक 30.10.2026 को प्रस्तुत किया गया। न्यायालय के आदेश पर आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में जिला जेल धमतरी दाखिल कराया गया।

माननीय न्यायालय द्वारा आरोपियों की जमानत याचिका खारिज
इसी मामले में गिरफ्तार आरोपी नरसिंह पिता सोमासिंग निषाद उम्र 50 वर्ष, मान सिंह पिता सोहन राउत उम्र 22 वर्ष, देवानंद उर्फ लैला पिता मंगतराम जाति कंवर उम्र 49 वर्ष, रोशनलाल पिता बदरू जाति गोंड़ उम्र 38 वर्ष, निवासी ग्राम खिलौली, थाना कुंदई, तहसील रायघर, जिला नबरंगपुर (ओडिशा राज्य) एवं मुख्य आरोपी जंगली सूअर के मास्टर माइंड विस्फोटक पदार्थ पोटाश बम एवं संदिग्ध पदार्थों के सप्लायर भारत पिता रमजी राठौर, निवासी कोरेहोबेड़ा, थाना विश्रामपुरी, तहसील विश्रामपुरी, जिला कोंडागांव (छत्तीसगढ़) के परिजनों द्वारा माननीय सक्षम न्यायालय नगरी में जमानत अर्जी पेश की गई थी।

*न्यायालय द्वारा दिनांक 05.11.2026 को जमानत अर्जी अस्वीकृत करते हुए खारिज कर दिया गया है।*
इसी कड़ी में फरार आरोपी भगत पिता रतन गोंड़, निवासी ग्राम खिलौली, थाना कुंदई, तहसील रायघर, जिला नबरंगपुर (ओडिशा राज्य) द्वारा जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सत्र न्यायालय धमतरी, जिला धमतरी (छत्तीसगढ़) में अग्रिम जमानत आवेदन पेश किया गया था। जिसे सत्र न्यायालय धमतरी द्वारा फरार आरोपी की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए दिनांक 03.11.2026 को अग्रिम जमानत अस्वीकृत करते हुए खारिज कर दिया गया है।