Dhan Kharidi Panjiyan : किसानों के लिए जरूरी अपडेट, इस तारीख तक धान खरीदी के लिए होगा नया पंजीयन

छत्तीसगढ़ सरकार ने खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए किसानों के पंजीयन  (Dhan Kharidi Panjiyan)  की प्रक्रिया शुरू कर दी है। राज्य सरकार के निर्णय के अनुसार नवीन किसान पंजीयन, खसरा मैपिंग, बैंक विवरण संशोधन, अधिया और रेगहा किसानों के लिए नॉमिनी पंजीयन तथा वनाधिकार पट्टाधारी, डूबान कृषक, संस्थागत और ट्रस्ट का नया पंजीयन 1 जुलाई से शुरू होकर 31 अक्टूबर 2026 तक किया जाएगा।

वहीं नॉमिनी संशोधन धान खरीदी अवधि तक किया जा सकेगा। खाद्य विभाग ने पात्र किसानों से निर्धारित समय सीमा के भीतर आवश्यक दस्तावेजों के साथ प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है। गत खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में पंजीकृत किसानों को वर्ष 2026-27 के लिए स्वत: पंजीकृत (Dhan Kharidi Panjiyan) माना जाएगा। ऐसे किसानों को दोबारा नया पंजीयन कराने की जरूरत नहीं होगी। हालांकि जिन किसानों का पहली बार पंजीयन होना है या जिनकी जानकारी में संशोधन करना है, उन्हें निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना होगा।

Dhan Kharidi Panjiyan 31 अक्टूबर तक होगा नया पंजीयन

खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए नवीन किसान पंजीयन (Dhan Kharidi Panjiyan) , पंजीकृत किसानों की खसरा मैपिंग, बैंक खाते में संशोधन, एग्रीस्टेक पोर्टल के अथोराइजेशन माड्यूल के माध्यम से अधिया और रेगहा किसानों का नॉमिनी पंजीयन तथा वनाधिकार पट्टाधारी, डूबान कृषक, संस्थागत और ट्रस्ट का नया पंजीयन 1 जुलाई से 31 अक्टूबर तक किया जाएगा। वहीं नॉमिनी में संशोधन की सुविधा 1 जुलाई से धान खरीदी अवधि समाप्त होने तक उपलब्ध रहेगी।

15 से 31 अगस्त तक होगी फसल की प्रविष्टि

खाद्य विभाग के अनुसार डिजिटल क्रॉप सर्वे के माध्यम से फसल की प्रविष्टि 15 अगस्त से 31 अगस्त तक की जाएगी। किसानों को निर्धारित अवधि में विभागीय वेबसाइट के ऑनलाइन सोसायटी माड्यूल के माध्यम से फसल की जानकारी दर्ज करानी होगी, ताकि धान खरीदी के दौरान किसी प्रकार की परेशानी न हो।

वनाधिकार पट्टाधारियों के लिए अलग व्यवस्था

वर्तमान खरीफ विपणन वर्ष में वनाधिकार पट्टाधारी और डूबान कृषकों के नए पंजीयन के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। ऐसे किसानों के कम्पार्टमेंट नंबर, नॉमिनी, आधार नंबर और रकबे की प्रविष्टि जिला खाद्य शाखा कार्यालय में की जाएगी। इसी प्रकार पूर्व में पंजीकृत संस्थागत और ट्रस्ट के लिए प्रतिनिधि तथा संस्था के रजिस्ट्रेशन नंबर की प्रविष्टि भी खाद्य विभाग कार्यालय में होगी।

जरुरी दस्तावेज लेकर पहुंचे किसान

छत्तीसगढ़ सरकार के खाद्य विभाग ने वनाधिकार पट्टाधारी, डूबान कृषकों और संस्थाओं से निर्धारित दस्तावेजों के साथ जिला खाद्य कार्यालय में उपस्थित होने की अपील की है। नवीन पंजीयन (Dhan Kharidi Panjiyan) के लिए कम्पार्टमेंट नंबर, आधार कार्ड, नॉमिनी का विवरण, कृषि रकबा, मोबाइल नंबर तथा संस्थागत पंजीयन के लिए संस्था का रजिस्ट्रेशन नंबर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। विभाग ने कहा है कि समय सीमा के भीतर प्रक्रिया पूरी करने से किसानों को समर्थन मूल्य पर धान बेचने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी।