Chhattisgarh DA Approval 2026 : MP सरकार ने बढ़ाया 3% महंगाई भत्ता, छत्तीसगढ़ के रिटायर कर्मचारियों को भी मिली बड़ी सौगात

मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लाखों पेंशनभोगियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने (Chhattisgarh DA Approval 2026) आई है। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने राज्य के पेंशनरों और परिवार पेंशनरों के लिए महंगाई राहत (DR) में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी का आधिकारिक आदेश जारी कर दिया है।

इस फैसले की सबसे खास बात यह है कि एमपी सरकार ने छत्तीसगढ़ सरकार के प्रस्ताव पर भी अपनी मुहर लगा दी है, जिससे अब दोनों पड़ोसी राज्यों के हजारों बुजुर्गों को बढ़ी हुई पेंशन का लाभ मिल सकेगा। इस निर्णय से उन परिवारों में खुशी की लहर है जो लंबे समय से इस वित्तीय राहत का इंतजार कर रहे थे।

अब 58% की दर से होगा भुगतान, जानें नया गणित (Chhattisgarh DA Approval 2026)

मध्य प्रदेश वित्त विभाग द्वारा जारी नए आदेश के अनुसार, यह वृद्धि 1 जनवरी 2026 से प्रभावी मानी जाएगी। इस संशोधन के बाद अब पेंशनरों को मिलने वाली राहत का गणित पूरी तरह बदल गया है। सातवें वेतनमान के तहत पेंशन पाने वाले पूर्व कर्मचारियों को अब 55% के बजाय 58% की दर से महंगाई राहत मिलेगी।

वहीं, छठवें वेतनमान का लाभ ले रहे पेंशनरों को अब 252% के स्थान पर 257% की दर से भुगतान (Chhattisgarh DA Approval 2026) किया जाएगा। यह बढ़ी हुई राशि फरवरी 2026 के भुगतान (जनवरी की पेंशन) के साथ खातों में क्रेडिट होना शुरू हो जाएगी, जिससे पेंशनरों की मासिक आय में सम्मानजनक वृद्धि होगी।

छत्तीसगढ़ सरकार को मिली हरी झंडी और कानूनी पेच

मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच पेंशन से जुड़े मामलों में आपसी सहमति अनिवार्य होती है। दरअसल, मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 49 के तहत किसी भी वित्तीय बदलाव के लिए दोनों राज्यों की रजामंदी जरूरी है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ के वित्त विभाग ने इसी साल 9 फरवरी को मध्य प्रदेश सरकार को पत्र लिखकर 3% डीए बढ़ाने के लिए सहमति मांगी थी।

मध्य प्रदेश शासन ने अब इस पर अपनी ‘सहर्ष स्वीकृति’ दे (Chhattisgarh DA Approval 2026) दी है। इस फैसले से छत्तीसगढ़ के उन पेंशनरों को बड़ी राहत मिली है जो तकनीकी कारणों से अटकी इस मंजूरी का इंतजार कर रहे थे। अब छत्तीसगढ़ सरकार भी अपने राज्य में बढ़ी हुई दरों का लाभ देने के लिए स्वतंत्र है।

इन विशेष नियमों का रखना होगा ध्यान

सरकार ने आदेश में स्पष्ट किया है कि इस वृद्धि का लाभ समाज के हर वर्ग के पेंशनर (Chhattisgarh DA Approval 2026) को मिले, इसके लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं। 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के बुजुर्ग पेंशनरों को मिलने वाली अतिरिक्त पेंशन पर भी यह महंगाई राहत लागू होगी।

इसके अलावा, जिन पेंशनरों ने अपनी पेंशन का कुछ हिस्सा सारांशीकृत (Commute) कराया है, उन्हें महंगाई राहत उनकी मूल पेंशन (कटौती से पहले वाली राशि) पर ही दी जाएगी। सेवा से हटाए गए या अनुकंपा भत्ता पाने वाले कर्मचारियों को भी इस 3% वृद्धि का सीधा लाभ (Chhattisgarh DA Approval 2026) मिलेगा। सरकार ने सभी बैंकों और कोषालयों को निर्देश दिए हैं कि वे बिना किसी देरी के इस बढ़ी हुई राशि का भुगतान सुनिश्चित करें।