Liquor Shop Closed In CG : होली के उल्लास के बीच छत्तीसगढ़ सरकार ने 14 मार्च 2025 को शुष्क दिवस (Liquor Shop Closed) घोषित किया है।
आबकारी आयुक्त द्वारा जारी आदेश में छत्तीसगढ़ के सभी कलेक्टरों को निर्देशित किया गया है कि इस दिन राज्यभर में सभी देशी और विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों, रेस्टोरेंट बार, होटल बार, क्लब एवं मद्य भंडारण-भांडागार को पूरी तरह बंद रखा जाए।
शुष्क दिवस के दौरान इन सभी स्थानों पर शराब की बिक्री और सेवन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। प्रशासन ने सख्त निर्देश दिए हैं कि इस आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाए, जिससे होली पर्व शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाया जा सके।
गौरतलब है कि हर साल होली के अवसर पर शुष्क दिवस (Liquor Shop Closed) घोषित किया जाता है, ताकि सामाजिक समरसता बनी रहे और किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को रोका जा सके। प्रशासन का मानना है कि यह कदम प्रदेश में शांति व्यवस्था बनाए रखने में मदद करेगा।
आबकारी विभाग की ओर से चेतावनी दी गई है कि यदि कोई भी व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करता पाया जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। शासन द्वारा उठाए गए इस कदम से होली का पर्व सुरक्षित और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न होने की उम्मीद है।
