CG Nirman Shramik Awas Sahayata Yojana 2024 : श्रमिक हितैषी प्रदेश की विष्णुदेव सरकार में मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना (Nirman Shramik Sahayata Yojana) के तहत श्रम मंत्री लखन लाल देवांगन के निर्देश पर प्रदेश के कुल 352 श्रमिकों को एक-एक लाख रुपए सहायता राशि की स्वीकृति दी गई है।
छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल के पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को स्वयं के भूखंड पर आवास अथवा नवीन आवास क्रय के लिए पात्र हितग्राहियों को मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना (Nirman Shramik Sahayata Yojana)के तहत राशि दी जाती है।
आचार संहिता के हटने के उपरांत श्रम मंत्री लखन लाल देवांगन ने हाल ही में श्रम विभाग की मैराथन बैठक लेकर सभी योजनाओं की समीक्षा की थी। समीक्षा बैठक में श्रम मंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया था कि मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना के पात्र हितग्राहियों को तत्काल राशि जारी करें।
मंत्री देवांगन के निर्देश पर प्रदेश भर के 352 हितग्राहियों को राशि स्वीकृत की गई। हितग्राहियों को डीबीटी के माध्यम से उनके खाते में एक-एक लाख रुपए की राशि दी जाती है।
बता दें कि आर्थिक तंगी के कारण श्रमिक अपने घरों का निर्माण नहीं कर पाते हैं जिसके कारण उन्हें झुग्गी झोपड़िया में रहना पड़ता है। ऐसे श्रमिकों को आवास निर्माण हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना को पूर्ववर्ती भूपेश सरकार द्वारा शुरू किया गया।
इस योजना के माध्यम से राज्य के श्रमिक परिवारों को उनके आवास निर्माण हेतु सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। ताकि बिना किसी आर्थिक तंगी के श्रमिक अपने घर का निर्माण कर सके।