Monday, November 25, 2024

31 मार्च से पहले पैन-आधार कार्ड जोड़ना जरूरी, घर बैठे ऑनलाइन ऐसे करें लिंक

बिजनेस डेस्क। मौजूदा समय में पैन कार्ड काफी महत्वपूर्ण दस्तावेज है. पैन कार्ड के जरिए आप अपने वित्तीय ट्रांजैक्शन को करते हैं. इतना ही नहीं, हर साल इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए भी पैन कार्ड की जरूरत पड़ती है. पैन कार्ड का अपना महत्व है लेकिन इसके अलावा एक और जो सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट है वो है आधार कार्ड. देश में हर नागरिक की पहचान और सरकारी सुविधाओं का फायदा उठाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला आधार कार्ड  भी बहुत जरूरी है. हालांकि सरकार ने पैन और आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया है और ये काम 1 अप्रैल 2023 से पहले करवाना है. अगर 31 मार्च 2023 से पहले पैन और आधार कार्ड नहीं कराया तो बड़ी मुश्किल हो सकती है. अगर पैन और आधार कार्ड लिंक नहीं होंगे तो पैन कार्ड का निष्क्रिय होना माना जाएगा. ऐसे में आप ना तो इनकम टैक्स रिटर्न भर पाएंगे और ना ही कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर पाएंगे. इतना ही नहीं, आपको बैंक अकाउंट खुलवाने में भी दिक्कत होगी. हालांकि अब पैन और आधार कार्ड को लिंक कराने के लिए आपको 1000 रुपए का जुर्माना भरना होगा. लेटलतीफी को देखते हुए सरकार ने पैन-आधार कार्ड लिंक करने में 1000 रुपए का जुर्माना लगाया है. हालांकि ये पहले 500 रुपए था लेकिन इसकी समयसीमा 30 जून 2022 तक ही थी. 

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ऐसे लिंक करा सकते हैं

इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग पर जाएं

बाईं तरफ क्विक लिंक का ऑप्शन मिलेगा

लिंक आधार ऑप्शन पर क्लिक करें

नंबर सब्मिट करें

जानकारी भरने के बाद OTP आएगा

OTP दर्ज करने के बाद आपका आधार-पैन लिंक हो जाएगा

 

 

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