Friday, January 24, 2025
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Panchayats Elections In CG : छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय चुनाव के लिए आरक्षण तय, जानिए कितनी होगी सीमा

छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर आरक्षण को लेकर अध्यादेश जारी

Raipur News : राज्य में नगरीय निकाय चुनाव (Panchayats Elections In CG ) में आरक्षण को लेकर अध्यादेश जारी हो गया है। इसके अनुसार आरक्षण की अधिकतम सीमा 50 प्रतिशत ही रखी गई है। इससे यह ओबीसी वर्ग के लोगों को अधिक से अधिक जनप्रतिनिधित्व भी मिलेगा। हालांकि, जहां एससी-एसटी की आबादी 50 प्रतिशत से ज्यादा है, वहां ओबीसी वर्ग को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।

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छत्तीसगढ़ शासन ने कैबिनेट की बैठक में पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों के लिए स्थानीय निकायों में आरक्षण (Panchayats Elections In CG ) के नियमों में बदलाव किया है। इसका अध्यादेश भी जारी कर दिया गया है। पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की अनुशंसा के अनुसार आरक्षण के प्रविधान किए गए हैं।

नगरीय निकाय व पंचायत चुनाव को लेकर 20 दिसंबर के बाद आचार संहिता लगाई जा सकती है। 11 दिसंबर को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन होना है। इस बार राज्य सरकार ने तय कर दिया है कि महापौर व अध्यक्ष को सीधे जनता चुनेगी। निकाय चुनावों को लेकर इन दिनों भाजपा व कांग्रेस दोनों ही बैठकें ले रहे है। वहीं दावेदार प्रत्याशी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात भी करने लगे है और अपनी-अपनी दावेदारी ठोक रहे है। भाजपा व कांग्रेस दोनों ही अपनी-अपनी रणनीति बनाने में लगी हुई है।

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