Wednesday, March 26, 2025
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

New Shop Establishment Act : : छत्तीसगढ़ में नया दुकान एवं स्थापना अधिनियम लागू, छोटे दुकानदारों को मिलेगी राहत

Chhattisgarh News : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार (New Shop Establishment Act ) ने छोटे दुकानदारों को राहत प्रदान करने और कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा के लिए छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना (नियोजन एवं सेवा की शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 2017 और नियम 2021 को पूरे राज्य में लागू कर दिया है।

इसके साथ ही, पुराना अधिनियम 1958 और नियम 1959 को समाप्त कर दिया गया है। श्रम विभाग के अनुसार, नया अधिनियम पूरे राज्य में प्रभावी होगा, जबकि पुराना अधिनियम केवल नगरीय निकाय क्षेत्रों में लागू था।

इस परिवर्तन से छोटे दुकानदारों (New Shop Establishment Act ) को लाभ होगा, क्योंकि नया कानून केवल उन दुकानों और स्थापनाओं पर लागू होगा जिनमें 10 या अधिक कर्मचारी हैं। पहले, बिना किसी कर्मचारी वाली सभी दुकानें भी इस अधिनियम के दायरे में आती थीं।

नए नियमों (New Shop Establishment Act ) के तहत, दुकान और स्थापनाओं के पंजीकरण शुल्क को कर्मचारियों की संख्या के आधार पर निर्धारित किया गया है। न्यूनतम शुल्क 1,000 रुपये और अधिकतम 10,000 रुपये होगा, जबकि पहले यह शुल्क 100 रुपये से 250 रुपये के बीच था।

श्रम विभाग ने बताया है कि नए अधिनियम के लागू होने के 6 महीने के भीतर सभी योग्य दुकानों और प्रतिष्ठानों का पंजीकरण कराना आवश्यक होगा। यह प्रक्रिया श्रम विभाग के पोर्टल shramevjayate.cg.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन की जा सकेगी।

कर्मचारी राज्य बीमा और भविष्य निधि में पहले से पंजीकृत दुकानों को नए अधिनियम के तहत स्वतः शामिल किया जाएगा। इन दुकानों को 6 महीने के भीतर श्रम पहचान संख्या के लिए आवेदन करना होगा, लेकिन इसके लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा। यदि आवेदन 6 महीने के बाद किया जाता है, तो नियमानुसार शुल्क का भुगतान करना अनिवार्य होगा।

सप्ताह में एक दिन दुकान बंद रखना जरुरी New Shop Establishment Act 

पुरानी व्यवस्था के तहत, दुकानों को सप्ताह में एक दिन बंद रखना आवश्यक था। अब, दुकानें 24 घंटे और पूरे सप्ताह खुली रह सकती हैं, बशर्ते कर्मचारियों को साप्ताहिक अवकाश प्रदान किया जाए। नई व्यवस्था के अनुसार, कुछ सुरक्षा शर्तों के साथ महिला कर्मचारियों को रात में काम करने की अनुमति दी जाएगी।

सभी नियोजकों को अपने कर्मचारियों के रिकॉर्ड को इलेक्ट्रॉनिक रूप से बनाए रखना होगा। हर साल 15 फरवरी तक, सभी दुकानों और स्थापनाओं को अपने कर्मचारियों का वार्षिक विवरण ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करना होगा।

जुर्माने की राशि को बढ़ा दिया गया New Shop Establishment Act 

नए अधिनियम में जुर्माने की राशि को बढ़ा दिया गया है, लेकिन अपराधों के कम्पाउंडिंग की सुविधा प्रदान की गई है, जिससे नियोजकों को अदालत की कार्रवाई से बचने का विकल्प मिलेगा। निरीक्षकों के स्थान पर फैसिलिटेटर और मुख्य फैसिलिटेटर नियुक्त किए जाएंगे, जो व्यापारियों और नियोजकों को बेहतर मार्गदर्शन प्रदान करेंगे।

पहले दुकान और स्थापनाओं का पंजीकरण कार्य नगरीय निकायों द्वारा किया जाता था। अब, 13 फरवरी 2025 की अधिसूचना के अनुसार, यह कार्य श्रम विभाग द्वारा किया जाएगा। नए नियमों से छोटे दुकानदारों को राहत मिलेगी, पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा, और कर्मचारियों के अधिकारों का बेहतर संरक्षण सुनिश्चित किया जा सकेगा।

Most Popular