Kawardha News : कबीरधाम पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शासकीय हाई स्कूल बेंदरची के व्याख्याता दयाल सिंह को फर्जी आदेश पत्र के जरिए विकासखंड शिक्षा अधिकारी (बीईओ) का पद पाने की कोशिश में गिरफ्तार (Lecturer Arrested) किया है। ज्ञात हो कि दयाल सिंह ने 19 सितंबर 2024 को छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग के नाम से एक नकली आदेश पत्र तैयार किया। इस पत्र में लिखा गया था कि उन्हें बोड़ला विकासखंड शिक्षा अधिकारी (बीईओ) पद पर नियुक्त किया गया है।
यह आदेश पत्र उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) योगदास साहू के सामने प्रस्तुत किया। डीईओ ने इस आधार पर आदेश जारी कर दिया। बाद में जब दस्तावेज की जांच की गई, तो पता चला कि यह आदेश पत्र पूरी तरह फर्जी था। मामले की गंभीरता को देखते हुए डीईओ ने आदेश को निरस्त कर दिया और इसकी शिकायत कोतवाली थाना कवर्धा में दर्ज कराई।
दयाल सिंह के खिलाफ बुधवार को थाना कोतवाली कवर्धा में अपराध क्रमांक 720/2024 के तहत भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया। आरोपित पर आरोप है कि उसने शासन और विभाग को धोखा देने के लिए कूटरचित दस्तावेजों का इस्तेमाल किया।
पुलिस की त्वरित कार्रवाई: कबीरधाम के पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह ने मामले को गंभीरता से लेते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पंकज पटेल और पुष्पेंद्र बघेल की निगरानी में एक विशेष टीम गठित की। एसडीओपी प्रतीक चतुर्वेदी और कोतवाली थाना प्रभारी उप निरीक्षक शांता लकड़ा की टीम ने आरोपित की गिरफ्तारी (Lecturer Arrested) के लिए कानूनी प्रक्रिया पूरी की।
गुरूवार को आरोपित दयाल सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस की जांच में यह भी पता चला कि दयाल सिंह ने अपने निजी स्वार्थ के लिए फर्जी दस्तावेज तैयार किए और प्रशासनिक प्रक्रिया को भ्रमित करने का प्रयास किया। इसके कारण विभागीय स्तर पर असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो गई थी।