Chhattisgarh High Court Orders : छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट बिलासपुर ने आरक्षक भर्ती प्रक्रिया (Constable Recruitment) पर लगी रोक हटाकर फिर से शुरू करने का आदेश दिया है। पुलिस कर्मियों के बच्चों को दी जा रही छूट को समाप्त करते हुए नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में तैनात जवानों के बच्चों को छूट देने का प्रविधान जारी रखा है। कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि भर्ती प्रक्रिया में पुलिस कर्मियों के स्वजनों को दी जाने वाली छूट संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन है। हाई कोर्ट के आदेश के बाद अब शारीरिक परीक्षा (फिजिकल टेस्ट) के बाद भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।
भर्ती प्रक्रिया पर क्यों लगी थी रोक
आरक्षक संवर्ग 2023-24 के आरक्षकों के अलग-अलग पदों पर भर्तियों को लेकर जस्टिस राकेश मोहन पांडे की सिंगल बेंच में याचिकाकर्ता बेदराम टंडन की याचिका लगी थी। इसमें कहा गया था कि पुलिस विभाग ने नियुक्ति प्रक्रिया में पुलिस कर्मियों और एक्स-सर्विसमैन के बच्चों को छूट देने का प्रविधान किया था, जिससे अन्य आवेदकों के साथ भेदभाव हो रहा था।
हाई कोर्ट ने सभी पुलिसकर्मियों के बच्चों की छूट को गलत मानते हुए इसे आर्टिकल 14 और 16 का उल्लंघन माना। अब फिजिकल टेस्ट के बाद ही भर्ती की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। हालांकि, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में तैनात पुलिस जवानों के बच्चों को भर्ती में छूट दी जाएगी।
परीक्षा के 5 इवेंट के 100 अंक के होंगे (Constable Recruitment)
शारीरिक दक्षता की परीक्षा के पांच इवेंट 100 अंक के होंगे। इसमें पुरुष वर्ग में लंबी कूद के लिए पांच मीटर 50 सेमी या उससे अधिक के लिए 20 अंक दिया जाएगा। महिला वर्ग में लंबी कूद के लिए चार मीटर 25 सेमी या उससे अधिक के लिए 20 अंक दिए जाएंगे।
इसी तरह ऊंची कूद पुरुष वर्ग में एक मीटर 50 सेमी तक या उससे अधिक और महिला वर्ग में एक मीटर 20 सेमी या अधिक में 20 अंक है। गोला फेंक में पुरुष वर्ग नौ मीटर या अधिक, महिला वर्ग 8 मीटर और अधिक में 20 अंक मिलेंगे। 100 मीटर दौड़ पुरुष वर्ग में 12 सेकेंड या कम, महिला वर्ग में 14 सेकेंड या कम में 20 अंक मिलेंगे। 800 मीटर की दौड़ पुरुष वर्ग में 2 मिनट तक, महिला वर्ग में 2 मिनट 30 सेकेंड तक 20 अंक दिए जाएंगे।
इन पदों पर हो रही भर्ती
आरक्षक जीडी : 5110 पद
वाहन चालक : 235 पद
ट्रेड्समैन : 623 पद