Chhattisgarh News : छत्तीसगढ़ कोयला घोटाला (Coal Scam Case) मामले में लंबे समय से जेल में बंद निलंबित IAS रानू साहू, पूर्व मुख्यमंत्री की डिप्टी सेक्रेटरी सौम्या चौरसिया, कारोबारी सूर्यकांत तिवारी सहित 12 आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत प्रदान की है। यह जमानत एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) द्वारा दर्ज मामले के संदर्भ में दी गई है।
हालांकि, सौम्या चौरसिया पर आय से अधिक संपत्ति के एक अन्य मामले में भी आरोप लगे हैं, जिसके कारण वह अभी भी जेल में रहेंगी। इस मामले में उन्हें जमानत नहीं मिली है, जिससे उनकी रिहाई फिलहाल संभव नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट ने जमानत प्रदान करते हुए कहा कि यदि आरोपी किसी गवाह को प्रभावित करने, सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने या जांच में बाधा डालने में संलग्न पाया जाता है, तो राज्य सरकार अंतरिम जमानत रद्द करने के लिए अदालत में याचिका दायर कर सकती है।
ऐसी स्थिति में अंतरिम जमानत को रद्द कर दिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि इन सभी हाई-प्रोफाइल आरोपियों को एंटी करप्शन ब्रांच द्वारा दायर मुकदमे में अंतरिम जमानत मिली है।
जिन्हें दी गई अंतरिम जमानत (Coal Scam Case)
सुप्रीम कोर्ट ने निलंबित IAS रानू साहू, निलंबित IAS समीर बिश्नोई, निलंबित राज्य सेवा अधिकारी सौम्या चौरसिया, व्यवसायी सूर्यकांत तिवारी, शिवशंकर नाग, दीपेश टांक, हेमंत जायसवाल, राहुल कुमार सिंह, चंद्रप्रकाश जायसवाल, शेख मोइनुद्दीन कुरैशी, रोशन कुमार सिंह और संदीप कुमार नाग को अंतरिम जमानत दी है।
सुप्रीम कोर्ट का आदेश (Coal Scam Case)
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस मामले की जांच में समय लगेगा, इसलिए आरोपियों को बिना किसी जल्दबाजी के अंतरिम जमानत दी जा रही है। हालांकि, यह जमानत कुछ शर्तों के अधीन है।
आरोपियों को जमानत मिलने के बाद भी उचित आचरण बनाए रखना होगा और अदालत के निर्देशों का सख्ती से पालन करना होगा। इसके साथ ही, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया है कि वह आरोपियों के आचरण की रिपोर्ट प्रस्तुत करे, ताकि मामले की जांच में पारदर्शिता बनी रहे।
जांच में हस्तक्षेप का कोई इरादा नहीं (Coal Scam Case)
यह निर्णय जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन. कोटिश्वर सिंह की पीठ ने सुनाया। जस्टिस सूर्यकांत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि अदालत किसी भी प्रकार की जल्दबाजी में नहीं है और न ही वह जांच में हस्तक्षेप करना चाहती है। अदालत की मंशा केवल यह सुनिश्चित करना है कि आरोपी जमानत की शर्तों का पालन करें और निष्पक्ष जांच में सहयोग करें।
2 निलंबित IAS अधिकारियों की गिरफ्तारी संभव (Coal Scam Case)
शराब घोटाले में आरोपी निलंबित IAS रानू साहू और समीर बिश्नोई के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला भी दर्ज किया गया है। इस मामले में पहले ही सौम्या चौरसिया को गिरफ्तार किया जा चुका है।
हालांकि, रानू साहू और समीर बिश्नोई अब तक गिरफ्तार नहीं हुए हैं। ऐसे में, जेल से बाहर आने के बाद एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) इन दोनों निलंबित अधिकारियों को गिरफ्तार कर सकता है।