Bilaspur News : धान के अवैध संग्रहण (Bilaspur Illegal Paddy Seized) के खिलाफ निगरानी समिति ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की है। दो स्थानों से 202 क्विंटल धान, जिसकी कीमत 6 लाख रुपए से अधिक है, जब्त किया गया है। मंडी अधिनियम के तहत इनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।
छत्तीसगढ़ के बिलासपुर कलेक्टर अवनीश शरण के निर्देश पर राजस्व, खाद्य और मंडी के अधिकारियों की एक संयुक्त टीम ने यह कार्रवाई की। इस प्रकार की कार्रवाई सरकारी धान खरीद के दौरान जारी रहेगी, क्योंकि इसे अन्य किसानों के नाम से समितियों में खपाने की योजना के तहत भंडारित किया गया था।
खाद्य विभाग के अधिकारी अनुराग भदौरिया ने बताया कि 2 जनवरी को अनुविभागीय राजस्व अधिकारी तखतपुर के मार्गदर्शन में विकासखंड तखतपुर में राजस्व विभाग के अधिकारियों ने ग्राम जरेली में जांच अभियान चलाया।
जांच के दौरान ग्राम जरेली में बीरबल जायसवाल के घर पर 18 क्विंटल धान (Bilaspur Illegal Paddy Seized) अवैध रूप से पाया गया, जिसके संबंध में संबंधित व्यक्तियों द्वारा कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया।
उपरोक्त के अनुसार, 18 क्विंटल धान (Bilaspur Illegal Paddy Seized) को मण्डी अधिनियम 1972 के तहत जप्त किया गया। तहसील बेलतरा के ग्राम बैमा में राजस्व विभाग के अधिकारियों ने थोक प्रसंस्करण व्यापारी नारायण साहू के संस्थान की जांच की। जांच के दौरान मौके पर मौजूद 125 बोरी धान का सौदा पत्रक संबंधित व्यापारी से प्राप्त किया गया।
उप तहसील गनियारी के ग्राम गौबंद में नायब तहसीलदार, मण्डी निरीक्षक और खाद्य निरीक्षक द्वारा की गई जांच में कृषक परदेशी साहू के घर पर अवैध रूप से भंडारित 184 क्विंटल (455 कट्टी) धान पाया गया, जिसके संबंध में कृषक द्वारा कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया। मौके पर मिले 184 क्विंटल (455 कट्टी) धान को मण्डी अधिनियम के तहत जप्त किया गया। भविष्य में भी अवैध धान के विक्रय, परिवहन और व्यापार के खिलाफ इसी प्रकार की कार्रवाई जारी रहेगी।
दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है (Bilaspur Illegal Paddy Seized)
खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में समर्थन मूल्य पर धान (Bilaspur Illegal Paddy Seized) की खरीद प्रक्रिया वर्तमान में चल रही है। इस दौरान, उपार्जन केन्द्रों पर धान व्यापारियों और कोचियों द्वारा अवैध रूप से धान की बिक्री से संबंधित गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखने और आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश शासन द्वारा जारी किए गए हैं।
इन निर्देशों के अनुपालन में, जिले में राजस्व, खाद्य और मंडी विभाग द्वारा संयुक्त रूप से अवैध धान भंडारण और परिवहन करने वालों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है।