Snake Video : सांपों के साथ वीडियो बनाना पड़ेगा महंगा, जेल में गुजारनी पड़ेगी रात

Korba News :  जहां तहां सांपों को पकड़ने वालों और उनका फोटो, वीडियो (Snake Video) निकालकर वायरल करने वालों की अब खैर नहीं. कोरबा वन विभाग ने इस मामले में सख्ती दिखाते हुए गाइड लाइन जारी कर दिया है. इसमें कहा गया है कि अगर ऐसा करते पकड़े गए तो उन पर वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा सकती है. साथ ही सर्पमित्र दल का गठन किया गया है. कोरबा वनमंडल में सांपों को पकड़ने के लिए चार अनुभवी रेस्क्यूर के नाम अधिकृत करते हुए उनका हेल्प लाइन नंबर भी जारी किया गया है.

पिछले कुछ वर्षों में हुए मौसम के बदलाव के साथ शहर की पॉश कॉलोनियों, स्लम बस्तियों से लेकर ग्रामीण अंचलों तक सांप के घर घुस आने के मामले बढ़े हैं. ऐसा नहीं है कि पहले के दौर में सांप (Snake Video) नहीं निकलते थे. अंतर सिर्फ यह है कि हर हाथ में अब स्मार्ट फोन है. स्मार्ट फोन से उनकी तस्वीरें, वीडियो रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर वायरल करने का ट्रेंड चल निकला है.

सांप और लोगों की जान पर खतरा
बारिश में आमतौर पर बिलों में पानी भरने से सांप बचने के लिए बाहर निकलते हैं और सूखे, अंधेरे व सुरक्षित ठिकाने की तलाश में घर के भीतर आ जाते हैं. ऐसे में न केवल लोगों की, बल्कि डर से खुद को बचाने हमला करने को मजबूर सांपों की जान भी खतरे में पड़ जाती है. वन्य प्राणियों के साथ रेस्क्यू कर लोगों की जिंदगी बचाने की मुहिम लेकर कुछ चुनिंदा सर्पमित्र ऐसे हैं, जिनके पास वर्षों का अनुभव है. वे खुद अपनी सुरक्षा सनिश्चित करते हुए सांपों और लोगों का जीवन बचाते हैं. उनकी देखा देखी कई ऐसे युवा भी मोबाइल लेकर सांप पकड़ने निकल पड़ते हैं, जिन्हें न तो तजुर्बा है और न ही सांप के बारे में कोई विशेष ज्ञान.

4 सर्प मित्रों को किया गया अधिकृत
कई बार नशे में भी लोगों को सांप (Snake Video)को पकड़कर गले में डालने जैसी बचकाना हरकतें करते देखा गया है. इन सब बातों को केंद्रित करते हुए वन विभाग ने सख्त रूप अख्तियार किया है. कोरबा वनमंडल के लिए डीएफओ अरविंद पीएम ने एक गाइड लाइन तैयार किया है. इसमें सर्प मित्र दल का गठन करते हुए चार मंझे हुए सर्पमित्रों को वनमंडल में स्नेक रेस्क्यू के लिए अधिकृत तौर पर जिम्मेदारी दी गई है. इनमें जितेंद्र कुमार सारथी, अविनाश यादव, सुजीत बर्मन व लोकेश राज चौहान शामिल हैं.

क्या है वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम ?
अधिकृत सर्पमित्रों के अलावा किसी और ने अनाधिकृत तौर पर सांप (Snake Video) या अन्य वन्यजीवों को पकड़ा, उनका वीडियो, फोटो लेकर वायरल किया तो उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी. डीएफओ कार्यालय से जारी गाइड लाइन में स्पष्ट किया गया है कि वन्य प्राणी को पकड़ना, उसका फोटो या वीडियो बनाना, उसे सोशल मीडिया में वायरल करना या किसी भी प्राकार का प्रदर्शन करना अपराध माना जाएगा. इसे वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 2 ( 16 ), 9 व 39 तथा वन्य प्राणियों पर क्रूरता की रोकथाम अधिनियम 1960 की धारा 11 के तहत अपराध दर्ज होगा.