Sarangarh News : राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले के तहसील बरमकेला के पटवारी (पहन 20) दुष्यंत कुमार कुर्रे को निर्वाचन कार्य में नियुक्त किया गया था, लेकिन महत्वपूर्ण कार्यों में लापरवाही बरतने और बिना अनुमति ड्यूटी से अनुपस्थित रहने के कारण उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित (Patwari Suspended) कर दिया गया है।
आचरण नियमों का उल्लंघन, तत्काल निलंबन (Patwari Suspended)
पटवारी दुष्यंत कुमार कुर्रे के इस कृत्य को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1966 के नियम 9 (1) (क) के उल्लंघन के रूप में देखा गया है। इस अनुशासनहीनता को गंभीर मानते हुए कलेक्टर धर्मेश कुमार साहू ने उनके निलंबन के आदेश जारी किए हैं।
निलंबन अवधि में मुख्यालय निर्धारित (Patwari Suspended)
निलंबन की अवधि में पटवारी कुर्रे का मुख्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा), सारंगढ़ निर्धारित किया गया है। इस दौरान उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाएगा।
सख्त प्रशासनिक कार्रवाई का संकेत
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि निर्वाचन कार्यों में लापरवाही किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। निर्वाचन प्रक्रिया की गंभीरता और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए अधिकारियों एवं कर्मचारियों से कर्तव्यों के प्रति पूर्ण निष्ठा और जिम्मेदारी की अपेक्षा की जाती है।
इस कार्रवाई से अन्य शासकीय सेवकों को भी यह संदेश दिया गया है कि चुनावी ड्यूटी में लापरवाही गंभीर परिणाम ला सकती है।