Chhattisgarh News : छत्तीसगढ़ में मोहर्रम के मौके पर 17 जुलाई को शराब दुकानें बंद (Liquor Shop Closed) रहेगी। छत्तीसगढ़ शासन (आबकारी) विभाग ने मोहर्रम में ड्राई डे घोषित किया है। मोहर्रम के दिन प्रदेश के सभी जिले की देसी- विदेशी शराब दुकानें बंद रहेगी। इसी के साथ होटल, बार और क्लब में भी शराब की बिक्री पर पूरी तरह से पाबंदी लगाई गई है।
सभी कलेक्टरों को इस आदेश का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए है। इसके बावजूद अगर कोई शराब बिक्री करते हुए पाया जाता है तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए गए है।
राज्य शासन के निर्देश के बाद कलेक्टर भी अपने जिलों में अलग से आदेश जारी कर रहे हैं। जगदलपुर कलेक्टर विजय दयाराम के., बीजापुर कलेक्टर अनुराग पांडेय, रायगढ़ कलेक्टर कार्तिकेय गोयल ने आदेश जारी कर 17 देसी मदिरा और विदेशी मदिरा दुकानों और एफएल-3 होटल बार, एफएल-7 सैनिक कैंटीन को बन्द रखे जाने के लिए आदेशित किया है।
रायगढ़ शासन के निर्देशानुसार 17 जुलाई 2024 को मोहर्रम पर शुष्क दिवस (Liquor Shop Closed) घोषित किया गया है। कलेक्टर कार्तिकेया गोयल ने छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त तिथि को जिला रायगढ़ अंतर्गत संचालित समस्त देशी मदिरा (सी.एस.-2 घघ), कंपोजिट मदिरा (सी.एस.-2 घघ कंपोजिट) एवं विदेशी मदिरा (एफ.एल.-1 घघ), दुकानों, देशी मदिरा भंडागार एवं समस्त होटल बारों (एफ.एल.-3)को पूर्णत: बंद रखे जाने हेतु शुष्क दिवस घोषित किया है।
उक्त शुष्क दिवस को मदिरा का संपूर्ण संव्यवहार प्रतिबंधित रहेगा। कलेक्टर गोयल ने आबकारी विभाग को उक्त आदेश का कड़ाई से पालन करने हेतु निर्देशित किया है।