Chhattisgarh News : कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर ने छत्तीसगढ़ राज्य के चूककर्ता संस्थानों(EPFO Recovery Action) की सूची जारी की है। भविष्य निधि अधिनियम का अनुपालन न करने वाले इन संस्थानों पर कुल 11 करोड़ 24 लाख 90 हजार 875 रुपये की देनदारी बकाया पाई गई है। यह कदम संगठन की (strict enforcement) नीति को दर्शाता है।
जारी सूची में दुर्ग स्थित बीएसआर सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल्स लिमिटेड पर 6 करोड़ 1 लाख से अधिक, रायपुर की आइडियाक इंक मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड पर 1.34 करोड़, रायगढ़ के किरोडीमल प्रौद्योगिकी संस्थान पर 1.01 करोड़ तथा दुर्ग की प्रतिभा फ्लोकॉन इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड पर 38 लाख रुपये से अधिक की बकाया राशि(EPFO Recovery Action) दर्ज है। इसी प्रकार रायपुर की नवभारत फ्यूज कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, डीवी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, भिलाई बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड, दुर्ग की आसिया फैब्रिकेटर्स और रायगढ़ की कैनेलाइट फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड पर भी लाखों रुपये की चूक पाई गई है। इस तरह राज्यभर में कई बड़े संस्थान (defaulting companies) की सूची में शामिल किए गए हैं।
EPFO ने स्पष्ट किया है कि बकाया वसूली के लिए संगठन द्वारा अधिनियम 1952 के प्रावधानों के तहत बैंक खाते अटैच करने, संपत्ति कुर्क करने से लेकर नियोक्ता की गिरफ्तारी तक की कार्रवाई की जा सकती है। क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर के अनुसार, इस वर्ष अब तक 65 संस्थानों के बैंक खाते अटैच कर करीब 49 करोड़ रुपये की वसूली की जा चुकी है। यह आंकड़ा बताता है कि संगठन द्वारा अपनाई जा रही सख्त कार्रवाई (legal action) के परिणामस्वरूप संस्थानों पर दबाव बढ़ रहा है।
कार्यालय प्रभारी क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त जयवदन इंगले ने जानकारी दी कि बकाया वसूली के लिए प्रवर्तन अधिकारियों की टीम गठित की गई है, जिन्हें गहन जांच और वसूली का जिम्मा सौंपा गया है। उन्होंने बताया कि अपर केंद्रीय भ.नि. आयुक्त(EPFO Recovery Action) (मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़) रंगनाथ के नेतृत्व में यह कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। इस दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि बकाया वसूली में किसी भी तरह की ढिलाई न बरती जाए और सभी मामलों में तुरंत प्रभाव से कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। यह कदम (recovery drive) की गंभीरता को रेखांकित करता है।
EPFO ने सभी चूककर्ता संस्थानों से अपील की है कि वे विधिक कार्रवाई से बचने के लिए तुरंत बकाया राशि का भुगतान करें। संगठन(EPFO Recovery Action) ने चेतावनी दी है कि वसूली में किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही यह भी कहा गया है कि कर्मचारियों के हितों और अधिकारों की रक्षा के लिए संगठन पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगा।
