EPFO Rules Change : कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO New Rule) ने अपने सदस्यों को राहत प्रदान करने और अपडेट प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए नियमों में बदलाव किया है। अब कर्मचारी बिना किसी दस्तावेज के अपने EPF प्रोफाइल को आसानी से अपडेट कर सकते हैं।
EPFO के इस निर्णय से 3.9 लाख सदस्यों को लाभ मिलेगा, जिनकी पेंडिंग रिक्वेस्ट हैं। इन सदस्यों को अब पेंडिंग रिक्वेस्ट को रद्द करने और नई सुव्यवस्थित प्रक्रिया के तहत उन्हें फिर से जमा करने की सुविधा प्राप्त होगी।
कौन सी जानकारी कर सकते हैं अपडेट (EPFO New Rule)
EPFO सिस्टम में कई नए अपडेट किए गए हैं। सबसे हालिया अपडेट के अनुसार, सदस्य बिना किसी दस्तावेज के अपनी व्यक्तिगत जानकारी को आसानी से संपादित कर सकते हैं, जिसमें उनका नाम, जन्म तिथि, लिंग, राष्ट्रीयता, माता-पिता का नाम, वैवाहिक स्थिति, जीवनसाथी का नाम, प्रवेश और निकासी की तिथि, और अन्य जानकारी शामिल है।
यह सुविधा किसे मिलेगी (EPFO New Rule)
EPFO ने बताया है कि यह सुविधा उन सदस्यों के लिए उपलब्ध है, जिनका यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) आधार के माध्यम से सत्यापित है।
इस प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य शिकायतों की संख्या को कम करना और लंबित अनुरोधों को तेजी से निपटाना है। पहले, बदलाव के लिए नियोक्ता से सत्यापन की आवश्यकता होती थी, जिसमें लगभग 28 दिन लगते थे।
आधार और पैन का लिंक होना आवश्यक (EPFO New Rule)
अब लगभग 45 प्रतिशत अनुरोधों को सदस्य द्वारा स्वयं अनुमोदित किया जा सकता है। बाकी 50 प्रतिशत अनुरोधों को केवल नियोक्ता की मंजूरी से, EPFO की भागीदारी के बिना निपटाया जा सकता है।
हालांकि, इसके लिए सदस्यों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनका आधार और पैन ईपीएफ खाते से जुड़े हों, क्योंकि यह किसी भी अपडेट या निकासी के लिए अनिवार्य है। इसके बिना अनुरोधों को पूरा करने में देरी हो सकती है।
क्या होगा पूरा प्रोसेस (EPFO New Rule)
पीआईबी के अनुसार, वर्तमान में सदस्यों द्वारा दर्ज की गई शिकायतों में से लगभग 27 फीसदी प्रोफाइल और केवाईसी मुद्दों से संबंधित हैं. माना जा रहा है कि नए प्रोसेस से इन शिकायतों में बड़ी कमी आएगी.
प्रोफाइल संबंधी बदलाव के लिए सदस्य को दस्तावेज जमा करने और नियोक्ता की मंजूरी का इंतजार नहीं करना पड़ेगा. इसके लिए आधार से यूएएन लिंक होना चाहिए. सदस्यों को ईपीएफओ पोर्टल या उमंग ऐप पर लॉग इन करके अपडेट के लिए अनुरोध करना होगा.
कैसे करें अपडेट
सबसे पहले ईपीएओ के पोर्टल (https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/) पर जाएं।
अब अपना यूएएन (यूनिवर्सल अकाउंट नंबर), पासवर्ड और कैप्चा भरकर लॉगिन करें।
लॉगिन करने के बाद, ऊपर की ओर ‘मैनेज’ टैब पर क्लिक करें।
यदि आपको नाम, जन्मतिथि या लिंग जैसे व्यक्तिगत विवरण अपडेट करने हैं, तो ‘मॉडिफाई बेसिक डिटेल्स’ विकल्प का चयन करें।
अपने आधार कार्ड के अनुसार मांगी गई सभी आवश्यक जानकारी सही-सही भरें। ईपीएफ और आधार में विवरण समान होना चाहिए।
यदि आवश्यक हो, तो सहायक दस्तावेज (जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड या जन्म प्रमाण पत्र) अपलोड करें।