Raipur News : छत्तीसगढ़ के कोरिया जिला के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के प्रतिवेदन के अनुसार डॉ. राजेन्द्र बंसारिया, अस्थिरोग विशेषज्ञ एवं प्रभारी सिविल सर्जन (Civil Surgeon Suspended) सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला चिकित्सालय बैकुण्ठपुर द्वारा मरीज का ऑपरेशन करने हेतु राशि की मांग की गई थी तथा मरीज के परिजनों द्वारा राशि नहीं दिए जाने के कारण मरीज का इलाज नहीं किया गया।
डॉ. बंसारिया के इस कृत्य को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 का उल्लंघन माना गया है। अतः राज्य शासन ने डॉ. राजेन्द्र बंसारिया को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9 (1) (क) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
डॉ. राजेन्द्र बंसारिया को मुख्यालय कार्यालय संभागीय संयुक्त संचालक, सरगुजा संभाग, अंबिकापुर निर्धारित किया गया है। सक्षम अधिकारी की अनुमति एवं पूर्व स्वीकृति के बिना मुख्यालय नहीं छोड़ने के निर्देश दिए गए हैं। निलंबन (Civil Surgeon Suspended) अवधि में डॉ. राजेन्द्र बंसारिया मूलभूत नियम 53 के तहत जीवन निर्वाह भत्ते के नियमानुसार पात्र होंगे।