Unified Pension Scheme : केंद्र सरकार 1 अप्रैल से यूनिफाइड पेंशन स्कीम (Unified Pension Scheme) की शुरुआत करने जा रही है, जो विशेष रूप से उन कर्मचारियों के लिए लाभकारी है, जो रिटायरमेंट के बाद एक निश्चित आय की तलाश में हैं।
सरकार ने 24 जनवरी को UPS का आधिकारिक ऐलान किया था, जो 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा। यह योजना केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए है, जो पहले से NPS के तहत पंजीकृत हैं।
सरकारी कर्मचारियों को यह विकल्प दिया जाएगा कि वे NPS या UPS में से किसी एक को चुन सकते हैं। आइए जानते हैं कि इस योजना के तहत उन्हें क्या लाभ मिलेगा।
यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) क्या है
पहले यह समझ लेते हैं कि (Unified Pension Scheme) क्या है। UPS के तहत केंद्रीय कर्मचारियों को एक निश्चित पेंशन प्रदान की जाएगी, जो कि कर्मचारी के रिटायरमेंट से पहले के अंतिम 12 महीनों की औसत बेसिक सैलरी का 50% होगी। पेंशन प्राप्त करने के लिए कर्मचारी को कम से कम 25 वर्षों तक सेवा करनी होगी।
यदि कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिवार को भी एक निश्चित पेंशन मिलती रहेगी, जो कि उसे मिलने वाली पेंशन का 60% होगी। इसके अतिरिक्त, न्यूनतम आश्वस्त पेंशन भी दी जाएगी, जिसका अर्थ है कि जो लोग 10 वर्षों तक नौकरी करते हैं, उन्हें कम से कम 10,000 रुपये की पेंशन मिलेगी।
सरकारी योगदान कितना होगा (Unified Pension Scheme)
न्यू पेंशन स्कीम (NPS) के तहत कर्मचारियों को अपनी बेसिक सैलरी का 10 प्रतिशत योगदान देना होता है, जबकि सरकार का योगदान 14 प्रतिशत होता है। वहीं, 1 अप्रैल 2025 से लागू होने वाली यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) में सरकार का योगदान कर्मचारी की बेसिक सैलरी का 18.5 प्रतिशत होगा।
इस नई पेंशन स्कीम के लागू होने से लगभग 23 लाख कर्मचारियों को लाभ मिलेगा, और पहले वर्ष में सरकारी खजाने पर अतिरिक्त बोझ 6250 करोड़ रुपये होगा।
महंगाई के आधार पर बढ़ेगी पेंशन (Unified Pension Scheme)
यूनिफाइड पेंशन स्कीम में इंडेक्सेशन को शामिल किया गया है, जिसका अर्थ है कि रिटायर हुए कर्मचारियों की पेंशन महंगाई के अनुसार बढ़ती रहेगी।
यह वृद्धि महंगाई राहत (Dearness Allowance) के रूप में पेंशन में जोड़ी जाएगी और इसका निर्धारण ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स (AICPI-W) के आधार पर किया जाएगा। इसके अलावा, रिटायरमेंट के समय एकमुश्त राशि भी प्रदान की जाएगी।
किसे मिलेगा इस योजना का लाभ (Unified Pension Scheme)
NPS के अंतर्गत आने वाले केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम को 25 जनवरी 2025 को सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया था।
यह योजना उन केंद्रीय कर्मचारियों पर लागू होगी जो NPS (नेशनल पेंशन स्कीम) के तहत आते हैं और यूपीएस (यूनिफाइड पेंशन स्कीम) का विकल्प चुनते हैं। यूपीएस का चयन करने वाले व्यक्तियों को किसी अन्य पॉलिसी छूट, पॉलिसी में बदलाव या वित्तीय लाभ का अधिकार नहीं होगा।