Raipur News : छत्तीसगढ़ के दुर्ग संभागायुक्त सत्य नारायण राठौर ने बालोद जिले के मार्री बंगला (देवरी) के तहसीलदार नीलकंठ जनबंधु को कार्य के प्रति गंभीर लापरवाही एवं अनियमितता बरतने पर निलंबित (Tehsildar Suspended) किया है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय कार्यालय कलेक्टर, खैरागढ़ छुईखदान-गण्डई निर्धारित किया गया है। निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। आदेश तत्काल प्रभावशील हो गया है।
बता दें कि बीते दिनों उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा बालोद जिले के दौरे पर थे। इस दौरान मार्रीबंगला देवरी क्षेत्र के किसानों ने तहसीलदार पर अवैध वसूली संबंधित शिकायत की थी। जिस पर डिप्टी सीएम ने तत्काल तहसीलदार को निलंबित करने का आदेश दिया था। उपमुख्यमंत्री के निर्देश के बाद संभाग आयुक्त ने निलंबन करने का आदेश बुधवार को जारी कर दिया।
निलंबन आदेश में कहा गया है कि तहसीलदार नीलकंठ जनबंधु द्वारा प्रथम बरती गई लापरवाही एवं अनियमितता छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 के प्रतिकूल है। तद्नुसार छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9 (1) (क) के अंतर्गत नीलकंठ जनबंधु, तहसीलदार मार्री बंगला (देवरी) जिला बालोद को कर्तव्य निर्वहन में गंभीर लापरवाही एवं अनियमितता बरतने के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित (Tehsildar Suspended) किया गया है।