Bilaspur News : वित्त और वाणिज्यिक कर (जीएसटी) मंत्री ओपी चौधरी के निर्देश पर, राज्य कर विभाग (राज्य जीएसटी), बिलासपुर संभाग क्रमांक-2 के संयुक्त आयुक्त दीपक गिरी को निलंबित (Suspended) कर दिया गया है। यह निर्णय बिलासपुर के कोचिंग व्यवसायी की शिकायत के आधार पर लिया गया है, जिसमें संयुक्त आयुक्त पर गंभीर आरोप लगाए गए थे।
शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि गिरी ने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया, मानसिक प्रताड़ना दी, उन्हें डराया-धमकाया और रिश्वत की मांग की। जबकि मंत्री ओपी चौधरी ने पहले से स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि विभागीय अधिकारियों को केवल राजस्व वृद्धि के प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यदि किसी व्यवसायी के साथ प्रताड़ना या परेशानी की शिकायत आती है, तो उसे गंभीरता से लिया जाएगा।
इस मामले के बाद मंत्री ओपी चौधरी ने चेतावनी दी है कि भविष्य में यदि इस प्रकार की शिकायतें प्राप्त होती हैं, तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कठोर और त्वरित कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सभी विभागीय अधिकारियों को यह निर्देश भी दिया है कि वे अपनी कार्यशैली में पारदर्शिता बनाए रखें।
किसी भी प्रकार की अनियमितताओं या भ्रष्टाचार से दूर रहें। राज्य सरकार की प्राथमिकता है कि व्यापारियों और व्यवसायियों को न्यायपूर्ण और सम्मानजनक तरीके से व्यवहार किया जाए, और किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार या दबाव की घटनाओं को तुरंत रोका जाए।
फिलहाल छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियमों के आधार पर अधिकारी को सस्पेंड (Suspended) किया गया है। अफसर दीपक गिरी को निलंबित करते हुए उन्हें रायपुर हेड क्वार्टर में अटैच किया गया है।