Raipur News : लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ के निर्देशानुसार, बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत इस वर्ष भी सत्र 2025-26 के लिए प्राइवेट स्कूलों में 25 प्रतिशत आरक्षित सीटों के माध्यम से बच्चों को निःशुल्क प्रवेश (RTE Admission) दिया जाएगा। प्रवेश के लिए इच्छुक विद्यार्थी आरटीई डॉट सीजी डॉट इन (RTE.cg.nic.in) पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
विद्यार्थियों के लिए प्रक्रिया इस प्रकार होगी (RTE Admission)
पहले चरण में स्कूल प्रोफाइल का अपडेट 10 जनवरी से 30 जनवरी तक होगा, जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रोफाइल का सत्यापन 15 जनवरी से 31 जनवरी तक किया जाएगा, हैबिटेशन की मैपिंग और दर्ज संख्या की प्रविष्टि 1 फरवरी से 28 फरवरी तक होगी, विद्यार्थियों का पंजीकरण 1 मार्च से 31 मार्च तक किया जाएगा, नोडल अधिकारियों द्वारा दस्तावेजों की जांच 17 मार्च से 25 अप्रैल तक होगी, लॉटरी का आवंटन 1 मई से 2 मई तक किया जाएगा, और स्कूल में दाखिला 5 मई से 30 मई तक होगा।
द्वितीय चरण में नवीन स्कूल पंजीकरण की प्रक्रिया इस प्रकार होगी (RTE Admission)
पंजीकरण की संख्या दर्ज करने और जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा सत्यापन 2 जून से 16 जून तक किया जाएगा। विद्यार्थियों का पंजीकरण 20 जून से 30 जून तक होगा। नोडल अधिकारियों द्वारा दस्तावेजों की जांच 1 जुलाई से 8 जुलाई तक की जाएगी।
लॉटरी का आवंटन 14 जुलाई से 15 जुलाई तक होगा, और स्कूल में दाखिला 18 जुलाई से 31 जुलाई तक किया जाएगा। वर्ष 2024-25 के लिए ऑनलाइन दावा प्रक्रिया 1 अगस्त से 30 अगस्त तक चलेगी।
प्रवेश के लिए आवश्यक दस्तावेजों में शामिल हैं
विद्यार्थी का जन्म प्रमाण पत्र, अभिभावक का पता और पहचान पत्र, बी.पी.एल. सर्वे सूची (वर्ष 2002-03 या 2007-08) या सामाजिक एवं आर्थिक जातिगत जनगणना सर्वेक्षण 2011 में नाम, जाति प्रमाण पत्र, और यदि विद्यार्थी मानसिक रूप से विकलांग है, तो सरकारी अस्पताल से 40 प्रतिशत विकलांगता का प्रमाण पत्र आवश्यक होगा।