Bilaspur News : कस्टम मिलिंग के लिए दिए गए धान को एक राइस मिलर (Rice Miller Notice Issued) ने दूसरे व्यापारी को बेच दिया। राजस्व विभाग के अधिकारियों ने निरीक्षण के दौरान इसे रंगे हाथ पकड़ लिया।
बिलासपुर कलेक्टर अवनीश शरण के निर्देश पर खाद्य विभाग ने इसे गंभीर अपराध मानते हुए राइस मिलर को नोटिस (Rice Miller Notice Issued) जारी किया है। उन्हें दो दिनों के भीतर उपस्थित होकर अपना जवाब देने के लिए कहा गया है। अन्यथा, दंडात्मक कार्रवाई के साथ-साथ उनका पंजीकरण भी निरस्त किया जाएगा।
यह मामला बिल्हा ब्लॉक के ग्राम केशला स्थित मेसर्स शंकर राइस प्रोडक्ट से संबंधित है। राइस मिल के मालिक और संचालक मनोज अग्रवाल, पिता का नाम राजाराम अग्रवाल है।
खाद्य नियंत्रक बिलासपुर द्वारा मिल के संचालक को जारी नोटिस (Rice Miller Notice Issued) में कहा गया है कि आपकी राईस मिल खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में समर्थन मूल्य पर धान की कस्टम मिलिंग के लिए पंजीकृत है।
इस संदर्भ में, आपको 16 दिसंबर 2024 को उपार्जन केंद्र सेवांर से 280 क्विंटल धान उठाने के लिए डी.ओ. संख्या 002024124001839 जारी की गई थी। इसके खिलाफ, आपने 3 जनवरी 2025 को वाहन संख्या सीजी 04 एलजेड 7978 के माध्यम से धान का उठाव किया।
वाहन चालक मौके से फरार (Rice Miller Notice Issued)
03 जनवरी 2025 को राजस्व विभाग के अधिकारियों ने तहसील-बिल्हा में ग्राम बरतोरी स्थित ओम ट्रेडर्स की जांच की। इस दौरान पाया गया कि आपके मिल के लिए जारी किए गए डी.ओ. के खिलाफ 280 क्विंटल (700 कट्टी) धान को वाहन संख्या सीजी 04 एलजेड 7978 से खाली किया जा रहा था, और वाहन चालक मौके से फरार हो गया।
इस प्रकार, यह स्पष्ट होता है कि आपके द्वारा समर्थन मूल्य पर खरीदे गए सरकारी धान का निजी व्यापारी को बिक्री की जा रही थी।