Land Sale Ban : बलौदाबाजार खरसिया–नया रायपुर–परमालकसा परियोजना की 5वीं और 6वीं लाइन (278 कि.मी.) से जुड़े भू-अर्जन (Railway Land Acquisition) प्रकरण में बड़ा फैसला आया है। राजस्व अनुभाग बलौदाबाजार एवं पलारी के प्रभावित 36 गांवों में 150 मीटर परिधि के बाहर वाले खसरा नंबरों पर लगी खरीदी-बिक्री की रोक हटा दी गई है। हालांकि सूची के अनुसार 150 मीटर परिधि के भीतर वाले भू-भाग पर आगामी आदेश तक क्रय-विक्रय, नामान्तरण, बटवारा, डायवर्सन, निर्माण और अन्य लाभप्रद कार्यों पर प्रतिबंध जारी रहेगा।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी बलौदाबाजार के आदेशानुसार, उप मुख्य अभियंता दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर के प्रस्ताव पर पहले जारी आदेश में संशोधन (Railway Land Acquisition) किया गया है। अनुभाग बलौदाबाजार के धनगांव, ताराशिव, अमलकुण्डा, मिश्राईनडीह, भदरा, सुढ़ेली, सेमराडीह, खैदा, बिटकुली, पनगांव, मगरचबा, सकरी, गोडखपरी, दशरमा, रिसदा, पुरान, ठेलकी, खम्हरिया, चांपा, पौसरी और भरूवाडीह सहित कई गांवों के खसरा नंबरों से रोक हटाई गई है। इनकी सूची राजस्व अनुभाग कार्यालय में उपलब्ध है, जबकि सूची अनुसार 150 मीटर परिधि के भीतर के सभी भू-भाग पर (Railway Land Acquisition) से संबंधित प्रतिबंध लागू रहेगा।
इसी तरह पलारी अनुभाग के सैहा, गुमा, गितकेरा, अमलीडीह, चुचरूगंपुर, छिराही, गाड़ाभाठा, सरकीपार, खपरी, परसवानी, छेरकाडीह, रेंगाडीह, मुसवाडीह और जारा समेत कुल 36 गांव प्रभावित हैं। यहां भी केवल शेष खसरा नंबरों पर से रोक हटाई गई है। जबकि सूची अनुसार 150 मीटर परिधि के भीतर का पूरा भू-भाग क्रय-विक्रय, नामान्तरण, बटवारा, डायवर्सन और निर्माण कार्यों पर रोक में ही रहेगा। आदेशानुसार रोक हटाए गए खसरा नंबरों की सूची (Railway Land Acquisition) के तहत राजस्व अनुभाग में उपलब्ध कराई गई है।
खरसिया–नया रायपुर रेल प्रोजेक्ट का असर
बलौदाबाजार और पलारी अनुभाग के 36 गांवों में जमीन खरीदी-बिक्री पर लगी रोक आंशिक रूप से हटा दी गई है। अब 150 मीटर परिधि से बाहर के खसरा नंबरों पर लेन-देन संभव होगा, लेकिन 150 मीटर सीमा के भीतर सभी प्रकार की गतिविधियों पर सख्त प्रतिबंध जारी रहेगा। कलेक्टर के आदेश के मुताबिक रोक हटाए गए खसरा नंबरों की सूची संबंधित राजस्व अनुभाग में देखी जा सकती है।
किन गांवों को मिली राहत
बलौदाबाजार के धनगांव, ताराशिव, अमलकुण्डा, मिश्राईनडीह, सुढ़ेली, पनगांव, मगरचबा, सकरी, गोडखपरी, पौसरी और भरूवाडीह जैसे गांवों के कई खसरा नंबरों से रोक हटाई गई है। इसी तरह पलारी क्षेत्र के सैहा, गुमा, अमलीडीह, सरकीपार, जारा और रेंगाडीह गांव भी आंशिक रूप से राहत की सूची में शामिल हैं।
