Thursday, October 17, 2024

Suspended : मतदान दल के प्रशिक्षण में अनुपस्थित पीठासीन अधिकारी निलंबित

Jashpur News :.  छत्तीसगढ़ के जशपुर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. रवि मित्तल ने मतदान दल का द्वितीय चरण प्रशिक्षण में अनुपस्थित  होने पर व्याख्याता (एल.बी.) पीठासीन अधिकारी मीरा बाई को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है।
सहायक रिटर्निंग ऑफिसर विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 14 पत्थलगांव के प्रतिवेदन अनुसार लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के सुचारू संचालन हेतु मतदान दल का द्वितीय चरण प्रशिक्षण 29 अप्रैल 2024 से 01 मई .2024 तक स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय पत्थलगांव आयोजित किया गया था।
उक्त प्रशिक्षण में  मीरा बाई व्याख्याता (एल.बी.) पीठासीन अधिकारी बिना पूर्व सूचना के या सक्षम अधिकारी से अवकाश स्वीकृत कराये बिना अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित थे। इनका इस प्रकार की कृत्य निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्य को गंभीरता से न लेते हुए उच्चाधिकारियों के आदेश-निर्देशों का अवहेलना कर घोर लापरवाही एवं स्वेच्छाचारिता की श्रेणी में आता है।
इनका कृत्य छ.ग. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 एवं 7 के सर्वथा विपरीत है। लोक प्रतिनिधित्व नियम, 1951 के धारा 28ए के तहत किसी निर्वाचन के संचालन के लिए रिटर्निंग अधिकारी, सहायक रिटर्निंग अधिकारी, पीठासीन अधिकारी, मतदान अधिकारी, और इस भाग के अधीन नियुक्त कोई अन्य अधिकारी, और किसी राज्य सरकार द्वारा तत्समय पदाभिहित कोई पुलिस अधिकारी, उस अवधि के लिए, जो ऐसे आदर्श आचार संहिता (अधिसूचना) की तारिख से ऐसे अधिकारी कर्मचारी उस अवधि के दौरान निर्वाचन आयोग के अधीन है। अतः जिला स्तर पर जिला निर्वाचन अधिकारी के नियंत्रण, अधीक्षण और अनुशासन के अधीन हैं। मीरा बाई का उक्त कृत्य गम्भीर कदाचरण के श्रेणी में आता है। अतः तत्काल कठोर कार्रवाई किया जाना आवश्यक है।
 मीरा बाई व्याख्याता (एल.बी.) पीठासीन अधिकारी, कार्यालय विकास खण्ड अधिकारी पत्थलगांव को लोक प्रतिनिधित्व नियम, 1951 के धारा 28ए तथा छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलम्बन अवधि में इनका मुख्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी पत्थलगांव नियत किया जाता है तथा निलम्बन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पत्रता होगी।

Most Popular