Jashpur News : छत्तीसगढ़ के जशपुर नगर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. रवि मित्तल ने बगीचा विकासखंड के ग्राम पंचायत सचिव छिरोडीह राजकुमार यादव को तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित (Panchayat Sachiv Suspended ) किया है। उन्होंने राजकुमार यादव द्वारा लोक सभा निर्वाचन 2024 में आदर्श आचार संहिता में किसी विशेष अभ्यर्थी का समर्थन देते हुए प्रचार प्रसार किया जाना प्रथम दृष्टयः सही पाए जाने पर कार्यवाही की है।
शासकीय सेवा के पद में रहते हुए किसी अभ्यर्थी के निर्वाचन के लिए प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से कार्य करना, छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा (आचरण) नियम, 1998 के नियम – 04 अनुसार ष्पंचायत सेवा का कोई सदस्य किसी राजनैतिक पद या किसी संगठन, जो किसी राजनीति से संबद्ध हो, का सदस्य नहीं होगा और न ही वह उसमें भाग लेगा, किसी भी रीति में दान, चंदा या सहायता नहीं करेगा और न किसी राजतनैतिक गतिविधियों या क्रियाकलाप मे भाग लेगा तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के धारा 123 (7) का उल्लंघन किया गया है।
किसी निर्वाचन के संचालन के लिए रिटर्निंग अधिकारी, सहायक रिटर्निंग अधिकारी, पीठासीन अधिकारी, मतदान अधिकारी और इस भाग के अधीन नियुक्त कोई अन्य अधिकारी, और किसी राज्य सरकार द्वारा तत्समय पदाभिहित कोई पुलिस अधिकारी, उस अवधि के लिए, जो ऐसे आदर्श आचार संहिता (अधिसूचना) की तारीख से ऐसे अधिकारी कर्मचारी उस अवधि के दौरान निर्वाचन आयोग के अधीन है। अतः जिला स्तर पर जिला निर्वाचन अधिकारी के नियंत्रण, अधीक्षण और अनुशासन के अधीन हैं।
अतएव राजकुमार यादव, ग्राम पंचायत सचिव छिरोडीह, जनपद पंचायत बगीचा, जिला जशपुर (छ.ग.) को लोक प्रतिनिधित्व नियम, 1951 तथा छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा (अनुशासन तथा अपील) नियम, 1999 के नियम 04 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित (Panchayat Sachiv Suspended ) किया जाता है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय जनपद पंचायत कार्यालय बगीचा निर्धारित किया जाता है। निलंबन अवधि में इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी ।