PAN-Aadhaar linking : जिन लोगों ने अपने स्थायी खाता संख्या (पैन) को आधार (Pan-Aadhaar Linking) से अब तक नहीं जोड़ा है, उनके लिए स्रोत पर कर कटौती यानी टीडीएस रेट सामान्य से दोगुना होगा। इस नुकसान से बचने के लिए पैन को आधार से जोड़ लेने में ही फायदा है। 31 मई से पहले ही यह काम निपटा लेने का मौका है। आयकर विभाग ने कहा कि अगर टैक्सपेयर 31 मई तक अपने पैन को आधार से जोड़ देते हैं तो टीडीएस की कम कटौती के लिए कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। आयकर नियमों के अनुसार, अगर पैन को बायोमेट्रिक आधार से नहीं जोड़ा जाता है तो लागू दर के मुकाबले दोगुनी दर से कटौती की जाएगी।
आयकर विभाग (Income Tax Department) ने कहा कि यदि करदाता 31 मई तक अपने पैन (PAN) को आधार (Aadhaar) से जोड़ देते हैं, तो टीडीएस (TDS) की कम कटौती के लिए कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। आयकर नियमों के अनुसार, यदि पैन को आधार (Pan-Aadhaar Linking) से नहीं जोड़ा जाता है, तो लागू दर के मुकाबले दोगुनी दर से ‘स्त्रोत पर कर कटौती’ (टीडीएस) की जाएगी।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने कहा कि करदाताओं से शिकायतें मिली हैं कि उन्हें इस बारे में नोटिस मिले हैं। नोटिस में कहा गया है कि उन्होंने इस तरह का लेनदेन करते समय टीडीएस/टीसीएस की कम कटौती/ संग्रह की चूक की है, जहां पैन (Pan-Aadhaar Linking) निष्क्रिय थे।
ऐसे मामलों में चूंकि कटौती/ संग्रह उच्च दर पर नहीं किया गया है, लिहाजा विभाग ने टीडीएस/ टीसीएस विवरणों के प्रसंस्करण के दौरान कर मांग की है। इस संबंध में की गई शिकायतों के समाधान के लिए सीबीडीटी ने स्पष्टीकरण जारी किया है।
सीबीडीटी ने कहा, ”31 मार्च, 2024 तक किए गए लेन-देन के संबंध में अगर 31 मई, 2024 को या उससे पहले पैन (आधार के साथ जुड़ने के बाद) चालू हो जाता है, तो कटौतीकर्ता/ संग्रहकर्ता पर कर (उच्च दर पर) कटौती / संग्रह करने का कोई दायित्व नहीं होगा।”