3000 में 200 फ्री ट्रिप! जानिए कैसे FASTag एनुअल पास करेगा हाईवे सफर को बिल्कुल आसान

FASTag Annual Pass : नेशनल हाईवे पर चलने वालों के राह को आसान बनाने के लिए मिनिस्‍ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे की ओर से (FASTag एनुअल पास)  पेश किया गया है। यह पास सिर्फ 3000 रुपये में 200 ट्रिप प्रोवाइड कराएगा, यानी हर ट्रिप पर सिर्फ 15 रुपये खर्च होंगे। यह सिस्‍टम पैसेंजर व्‍हीकल के लिए लागू होगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि यह योजना 15 अगस्‍त 2025 से लागू होगी।

सोशल मीडिया प्‍लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर जानकारी शेयर करते हुए नितिन गडकरी ने बताया कि एक्टिवेशन लिंक जल्‍द ही राजमार्ग यात्रा ऐप, NHAI और MoRTH की अधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्‍ध होगा। NHAI का मतलब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से है और MoRTH का अर्थ सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय से है। योजना का उद्देश्य सालाना पास देकर लोगों को टोल शुल्क से राहत और यात्रा में बचत देना है।

क्या है FASTag एनुअल पास प्लान

FASTag पर एक्टिव सालाना पास NH और NE टोल प्‍लाजा पर एक साल या 200 ट्रिप (जो भी पहले हो) के लिए कार, जीप, वैन को टोल शुल्‍क के बिना फ्री यात्रा की अनुमति देता है। यह पास 15 अगस्त 2025 से उपलब्ध होगा।

 

कैसे मौजूदा अकाउंट में एक्टिव होगा पास

सालाना पास खरीदने के बाद यह आपके मौजूदा FASTag पर एक्टिव किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए कुछ पात्रता शर्तें हैं – जैसे FASTag ठीक से गाड़ी पर लगा हो, वैध रजिस्ट्रेशन नंबर से जुड़ा हो और ब्लैकलिस्टेड न हो।

कैसे खरीद सकते हैं FASTag एनुअल पास

इस पास को आप यात्रा ऐप और NHAI वेबसाइट के जरिए खरीद सकते हैं। यह सुविधा 15 अगस्त से एक्टिव होगी। खरीद के बाद आप एक साल या 200 ट्रिप तक किसी भी टोल पर फ्री में सफर कर सकेंगे।

कैसे एक्टिव होगा सालाना पास

वाहन और उससे जुड़े FASTag की पात्रता पूरी होने के बाद, पास एक्टिव हो जाएगा। इसके लिए यात्रा ऐप या NHAI वेबसाइट पर लॉगिन करके 3000 रुपये का भुगतान करना होगा। इसके बाद FASTag पर सालाना पास लिंक हो जाएगा।

कब तक वैलिड रहेगा सालाना पास

यह पास एक्टिवेशन की तारीख से एक साल या 200 ट्रिप तक वैलिड रहेगा – जो भी पहले हो। एक बार लिमिट पूरी होने के बाद FASTag दोबारा सामान्य मोड में शिफ्ट हो जाएगा और दोबारा एक्टिवेशन की जरूरत होगी।

एनुअल पास में 1 ट्रिप का क्या मतलब है

FASTag एनुअल पास  हर टोल क्रॉस को एक ट्रिप माना जाएगा। यानी आने-जाने के लिए कुल दो ट्रिप गिने जाएंगे। जबकि बंद टोल प्लाजा में एंट्री और एग्जिट की एक जोड़ी को एक सिंगल ट्रिप माना जाएगा।