हरियाणा में यदि किसी गरीब परिवार के सदस्य को कुत्ते (Dog Bite) ने काटा या बेसहारा पशुओं जैसे गाय, भैंस, सांड, बैल, नील गाय और गधे (Stray Animal Attack) के हमले में मृत्यु या दिव्यांगता का सामना करना पड़ा, तो राज्य सरकार पीड़ित परिवार को पांच लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। कुत्ते के काटने पर न्यूनतम 10 हजार रुपये और त्वचा कटने की स्थिति में 20 हजार रुपये की सहायता अनिवार्य रूप से दी जाएगी।
वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने बुधवार को दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना (Insurance Scheme) -2 की अधिसूचना जारी की है। इस योजना का लाभ उन परिवारों को मिलेगा जिनकी वार्षिक आय एक लाख 80 हजार रुपये तक है। इस योजना की शुरुआत तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक अप्रैल, 2023 को की थी। अब इसमें संशोधन किया गया है।
आर्थिक सहायता के लिए मृत्यु या दिव्यांगता के तीन महीने के भीतर आनलाइन आवेदन करना होगा। योजना के तहत छह से 12 साल तक के बच्चे की मृत्यु या 100 प्रतिशत दिव्यांग होने पर एक लाख रुपये दिए जाते हैं। इसी प्रकार से 12 से 18 वर्ष की आयु पर दो लाख रुपये, 18 से 25 वर्ष की आयु तक तीन लाख रुपये, 25 से 45 वर्ष की आयु पर पांच लाख रुपये और 60 साल की आयु तक तीन लाख रुपये दिए जाते हैं।
प्रदेश में हर महीने औसतन 10 लोगों की मौत बेसहारा पशुओं (Compensation Benefit) के कारण होती है। हालांकि, बेसहारा पशुओं के कारण हुई दुर्घटनाओं में कितने लोग दिव्यांग हो चुके हैं, इसका कोई ठोस आंकड़ा नहीं है। हर दिन कुत्तों के काटने के औसतन 100 मामले सामने आ रहे हैं। पिछले 10 वर्षों में 12 लाख से अधिक लोग कुत्तों के काटने का शिकार हुए हैं, जिससे कई लोग स्थायी रूप से दिव्यांग हो गए हैं और कुछ की मृत्यु भी हुई है।
