Thursday, January 30, 2025
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

IAS Ranu Sahu : सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद भी निलंबित आईएएस रानू साहू का जेल से बाहर आना मुश्किल

Chhattisgarh News : छत्तीसगढ़ कोल स्कैम मामले में निलंबित आईएएस रानू साहू (IAS Ranu Sahu) और कारोबारी दीपेश टांक को सुप्रीम कोर्ट से सोमवार को जमानत मिल गई है। दोनों की जमानत 7 अगस्त तक के लिए मंजूर की गई है, लेकिन जमानत मिलने के बाद भी रानू साहू का जेल से बाहर आना आसान नहीं है।

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने ED के ओर से चल रहे मनी लॉन्ड्रिंग और कोयला घोटाला केस में फैसला सुनाया है। प्रवर्तन निदेशालय के अलावा छत्तीसगढ़ EOW भी कोयला घोटाले की जांच कर रही है, जिसमें रानू साहू पहले से जेल में बंद है।

2 जुलाई को EOW ने रानू (IAS Ranu Sahu) पर आय से ज्यादा संपत्ति और करप्शन को लेकर नया केस दर्ज किया है। जानकारों के मुताबिक जमानत पर जेल से आने के बाद भी EOW उन्हें नई FIR के तहत गिरफ्तार कर सकती है।

रानू साहू पर EOW ने 2 जुलाई को आय से अधिक संपत्ति और भ्रष्टाचार के मामले में नई FIR दर्ज की है। अगर वे जेल से बाहर आती हैं तो EOW की टीम रानू को नई FIR के मामले में गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर सकती है।

आय से अधिक संपत्ति के मामले में पूछताछ के लिए कोर्ट से रिमांड की मांग कर सकती है। ऐसे में जेल से रिहाई के बाद भी रानू साहू के लिए मुश्किलें पहले से खड़ी हैं।

Most Popular