Narayanpur News : छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले के बालक बुनियादी आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय आवासीय परिसर गरांजी के प्रभारी अधीक्षक ओंकार सिंह ठाकुर को प्रथम दृष्टया शासकीय कर्तव्य के निर्वहन में लापरवाही बरतने एवं पदीय कर्तव्यों के पालन में अशिष्टता तथा संव्यवहार में गंभीर लापरवाही बरतने के कारण कलेक्टर बिपिन मांझी द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित (Hostel Superintendent Suspended) कर दिया गया है।
अनुविभागीय दण्डाधिकारी नारायणपुर द्वारा उनके विरुद्ध प्राप्त शिकायत के संबंध में जांच कराया गया। जांच में आंकार सिंह ठाकुर को शिकायत सही पाया गया। उपरोक्त कृत्य सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम 3 (एक), 3-क के विपरीत होने के फलस्वरूप ओंकार सिंह ठाकुर मूल पद शिक्षक एलबी एवं प्रभारी अधीक्षक, बालक बुनियादी आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय आवासीय परिसर गरांजी को सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के नियम 9 के तहत् तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।
निलंबन (Hostel Superintendent Suspended) अवधि में प्रभारी अधीक्षक का मुख्यालय कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी ओरछा नियत किया गया है। उन्हें निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।