Jashpur News : जशपुर कलेक्टर डॉ. रवि मित्तल ने निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्य को गंभीरता से न लेते हुए उच्चाधिकारियों के आदेश-निर्देशों का अवहेलना कर उच्चाधिकारियों के कार्यालय में मादक पेय पदार्थ सेवन कर उपस्थित होने पर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग खण्ड जशपुर के मानचित्रकार आमृत एक्का को तत्काल प्रभाव से निलंबित (Suspended) किया है। निलम्बन अवधि में इनका मुख्यालय कार्यपालन अभियंता, लो.स्वा.यां.वि. खण्ड जशपुर नियत किया गया है तथा निलम्बन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।
सहायक रिटर्निंग ऑफिसर विधानसभा क्षेत्र क्र.- 12 जशपुर के अनुसार लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 हेतु मतदान दल में नियुक्त अधिकारियों का प्रशिक्षण दिनांक 08 अप्रैल 2024 से 10 अप्रैल 2024 तक महारानी लक्ष्मीबाई शा. कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जशपुर में आयोजित की गई।
उक्त प्रशिक्षण में मतदान अधिकारी क्रमांक 01 के रूप में नियुक्त लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग खण्ड जशपुर के मानचित्रकार अमृत एक्का के अनुपस्थित पाये जाने पर सहायक रिटर्निंग ऑफिसर जशपुर-12 के द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।
अमृत एक्का के द्वारा उक्त कारण बताओ नोटिस का जवाब 26 अप्रैल 2024 को सहायक रिटर्निंग ऑफिसर जशपुर के समक्ष प्रस्तुत किये जाने के दौरान नशे की हालत में पाये गये। जिसका मुलाहिजा कराया गया, चिकित्सक द्वारा मुलाहिजा रिपोर्ट में शराब भारी लिया टीप किया गया है।
अमृत एक्का द्वारा निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्य को गंभीरता से न लेते हुए उच्चाधिकारियों के आदेश-निर्देशों का अवहेलना कर उच्चाधिकारियों के कार्यालय में मादक पेय पदार्थ सेवन कर उपस्थित होना घोर लापरवाही एवं स्वेच्छाचारिता पूर्वक कार्य किया गया है। उनका उक्त कृत्य छ.ग. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 एवं 23 के सर्वथा विपरीत है।
लोक प्रतिनिधित्व नियम, 1951 के धारा 28ए के तहत किसी निर्वाचन के संचालन के लिए रिटर्निंग अधिकारी, सहायक रिटर्निंग अधिकारी, पीठासीन अधिकारी, मतदान अधिकारी, और इस भाग के अधीन नियुक्त कोई अन्य अधिकारी, और किसी राज्य सरकार द्वारा तत्समय पदाभिहित कोई पुलिस अधिकारी, उस अवधि के लिए, जो ऐसे आदर्श आचार संहिता (अधिसूचना) की तारीख से ऐसे अधिकारी कर्मचारी उस अवधि के दौरान निर्वाचन आयोग के अधीन है। अतः जिला स्तर पर जिला निर्वाचन अधिकारी के नियंत्रण, अधीक्षण और अनुशासन के अधीन हैं।
अमृत एक्का का उक्त कृत्य गंभीर कदाचरण के श्रेणी में आता है। अतः तत्काल कठोर कार्रवाई किया जाना आवश्यक है। अमृत एक्का, मानचित्रकार, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग खण्ड जशपुर को लोक प्रतिनिधित्व नियम, 1951 के धारा 28 ए तथा छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित (Suspended) किया गया है।