Rouse Avenue Court : भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और भाजपा नेता बृजभूषण शरण सिंह (Brij Bhushan Sharan Singh) की एक बार फिर से मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। राऊज एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार को बृजभूषण पर महिला रेसलर्स से यौन शोषण के मामले में आरोप तय करना का फैसला सुनाया है।
राऊज ऐवन्यू कोर्ट ने शुक्रवार शाम को महिला रेसलर्स से यौन शोषण के मामले में घिरे बृजभूषण पर आरोप तय करना का फैसला सुनाया है। इतना ही नहीं बल्कि, बृजभूषण के सेक्रेटरी विनोद तोमर पर भी आरोप तय हुआ है।
इस मामले को लेकर राउज एवेन्यू कोर्ट की अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट प्रियंका राजपूत ने आदेश पारित किया। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में बृजभूषण (Brij Bhushan Sharan Singh) के खिलाफ आरोप तय करने के पर्याप्त सबूत हैं।
इसके अलावा कोर्ट ने बृजभूषण शरण सिंह पर धारा 354, 354-ए और 506 के अंतर्गत आरोप तय करने आदेश सुनाया है। इसके साथ ही कोर्ट ने विनोद तोमर पर भी आरोप तय किया था।
राउज ऐवन्यू कोर्ट ने अगली सुनवाई 21 मई को रखी गई है। इस दिन 2 बजे आरपियों को साइन करने आना होगा। इस मामले में पहले तो कोर्ट ने बृजभूषण पर छठी पलवान की ओर से लगाए गए आरोप से बरी कर दिया था। मगर, कोर्ट ने बाद में भाजपा नेता पर पांच महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न के आरोपों को देखते हुए आरोप तय करना का फैसला लिया है।
बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने 15 जून को धारा 354, 354-ए, 354-डी और धारा 506 के अंतर्गत कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था। इस मामले में भाजपा सांसद पर छह महिला पहलवानों ने यौन शोषण के आरोप लगाए थे। इसे देखते हुए दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण पर एफआईआर दर्ज की थी।
महिला पहलवानों से यौन उत्पीड़न और शोषण के मामले में शिकायकर्ताओं ने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
इस पर दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट को बताया की मामले में एफआईआर दर्ज हो चुकी है। इसके बाद दिल्ली पुलिस जांच में जुट गई है। मामले की जांच के संबंध में कोर्ट ने 26 अप्रैल को बृजभूषण की ओर से दायर एक आवेदन को खारिज कर दिया था।