Thursday, October 17, 2024

Bastar Loksabha : छग की इस सीट पर 19 को होगी वोटिंग, मतदान का समय निर्धारित

Lok Sabha Chunav : भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा निर्वाचन 2024 के अंतर्गत प्रथम चरण में 19 अप्रैल 2024 को बस्तर संसदीय निर्वाचन (Bastar Loksabha) क्षेत्र के लिए मतदान का समय निर्धारित किया गया है।

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भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार बस्तर संसदीय निर्वाचन (Bastar Loksabha) क्षेत्र के अंतर्गत विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र कोण्डागांव, नारायणपुर, चित्रकोट, दंतेवाड़ा, बीजापुर एवं कोंटा में मतदान दिवस 19 अप्रैल 2024 शुक्रवार को प्रातः 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान होगा। बस्तर विधानसभा क्षेत्र में सुबह 7 बजे से सांयकाल 5 बजे तक मतदान होगा।

इसी तरह जगदलपुर विधानसभा क्षेत्र के 175 मतदान केन्द्रों में प्रातः 7 बजे से सांयकाल 5 बजे तक और 72 मतदान केन्द्रों में सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान होगा।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबासाहेब कंगाले ने बताया कि छत्तीसगढ़ लोकसभा निर्वाचन 2024 अंतर्गत भारत निर्वाचन आयोग की ओर से सभी मतदाताओं को निर्वाचक फोटो पहचान पत्र जारी किए गए है।

आयोग सभी मतदाताओं से अपेक्षा करता है कि वे मतदान स्थल पर अपना मत देने से पहले अपनी पहचान सुनिश्चित करने के लिए आयोग की ओर से जारी निर्वाचक फोटो पहचान पत्र दिखाएंगे।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले ने कहा कि यदि कोई निर्वाचक फोटो पहचान पत्र नहीं दिखा पाता है तो भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उनके लिए 12 वैकल्पिक दस्तावेज भी अनुमत किए गए है। ऐसे निर्वाचक जो अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते है।

उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिए निम्नलिखित 12 वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत करना होगा – आधार कार्ड, मनरेगा जाब कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केंद्र/राज्य सरकार/लोक उपक्रम/पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंकों/डाकघरों द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, सांसदों/विधायकों/विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र और भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा दिव्यांगजनों को जारी यूनिक डिसएबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) कार्ड शामिल है। मतदाता इनमें से कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत कर मतदान कर सकेंगे।

प्रवासी निर्वाचकों को जो अपने पासपोर्ट में विवरणों के आधार पर निर्वाचक नामावालियों में पंजीकृत है, मतदान केंद्र में केवल उनके मूल पासपोर्ट (तथा अन्य कोई पहचान दस्तावेज नहीं) के आधार पर ही पहचाना जाएगा।

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