Liquor Policy Scam ED Arrest Case : दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (10 मई) को 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी। उन्हें 2 जून को हर हाल में सरेंडर करने को कहा गया है।
केजरीवाल (Arvind Kejriwal) दिल्ली शराब नीति मामले में 40 दिन (1अप्रैल) से तिहाड़ जेल में बंद हैं। अदालत ने दोपहर 2 बजे एक लाइन में फैसला सुनाया। आज शाम तक वे जेल से बाहर आ सकते हैं।
हालांकि, उनके वकील ने 4 जून तक की रिहाई का अनुरोध किया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि चुनावी प्रक्रिया एक जून को खत्म हो जाएगी। कोर्ट का पूरा ऑर्डर अभी तक नहीं आया है।
जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा, ‘अगस्त 2022 में ED ने केस दर्ज किया। उन्हें मार्च (2024) में गिरफ्तार किया गया। डेढ़ साल तक वे कहां थे? गिरफ्तारी बाद में या पहले हो सकती थी। 22 दिन इधर या उधर से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए।’
AAP नेता और मंत्री आतिशी ने कहा, ‘यह सच्चाई की जीत है। मैं संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए आगे आने के लिए सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देती हूं। अरविंद केजरीवाल आज शाम को तिहाड़ जेल से बाहर आएंगे। मुझे यकीन है कि वह दिल्ली और देश के लोगों को संबोधित करेंगे।’
CPI (M) नेता बृंदा करात ने कहा, ‘हम सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला ईडी और केंद्र सरकार के चेहरे पर करारा तमाचा है। विपक्षी दलों के खिलाफ केंद्र सरकार ने ईडी का इस्तेमाल किया है।’
आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा, ’40 दिन में अंतरिम जमानत मिलना किसी चमत्कार से भी ज्यादा है। SC के माध्यम से यह ईश्वर का संकेत है कि भारत में जो कुछ भी हो रहा है, उसमें बदलाव की जरूरत है। अरविंद केजरीवाल पर भगवान बजरंगबली का आशीर्वाद है और आज वह जेल से बाहर आ जायेंगे। मुझे लगता है कि यह कोई सामान्य बात नहीं है और वह एक बड़े उद्देश्य के लिए जेल से बाहर आ रहे हैं।’