Aman Singh Case Closed : पूर्व मुख्यमंत्री डा. रमन सिंह के कार्यकाल के दौरान प्रदेश के प्रमुख सचिव रहे अमन सिंह (Aman Singh) के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामले को कोर्ट ने बंद कर दिया है। इसे लेकर 16 अप्रैल को ईओडब्ल्यू (आर्थिक अन्वेषण ब्यूरो) ने रायपुर की निचली अदालत में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल किया था, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है।
रिपोर्ट में पाया गया कि अमन सिंह और उनकी पत्नी यास्मीन सिंह के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का कोई मामला नहीं बनाया जा सकता है। अदालत ने क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार करते हुए अहम टिप्पणी की…राज्य की ईओडब्ल्यू-एसीबी द्वारा तीन साल की जांच के बाद भी अमन सिंह और उनकी पत्नी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के आरोपों को साबित करने में नाकाम रही।
2018 में दिया था इस्तीफा : भारतीय राजस्व सेवा के पूर्व अधिकारी अमन (Aman Singh), रमन सिंह की सरकार में एक शक्तिशाली अफसर और मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव थे। 2018 में बीजेपी सरकार के जाने के बाद उन्होंने सेवा से इस्तीफा दे दिया और नवंबर 2022 में अदानी समूह में शामिल हो गए।
आरटीआइ कार्यकर्ता के आवेदन पर फरवरी 2020 में छत्तीसगढ़ की ईओडब्ल्यू ने कथित आय से अधिक संपत्ति के मामले में सिंह और उनकी पत्नी यासमीन के खिलाफ एफआइआर दर्ज की। बिलासपुर उच्च न्यायालय ने दो साल पहले एफआइआर को रद कर दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2023 में हाई कोर्ट के आदेश को रद कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरोपों के बिना जांच किसी केस को रद नहीं करना चाहिए।