Ambikapur News : एसीबी ने एक पटवारी (ACB Arrested Patwari) को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। पटवारी द्वारा किसान से जमीन की फौती नामांतरण के लिए 10 हजार रुपये की मांग की गई थी। बाद में किसान व पटवारी के बीच पांच हजार रुपए में सौदा तय हुआ था।
इस बीच पटवारी द्वारा रिश्वत मांगने की जानकारी पीड़ित किसान ने एसीबी को दी। जिस पर छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर यूनिट की एसीबी टीम ने आज पटवारी को 3 हजार रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है। पटवारी का नाम रामगोपाल साहू निवासी रामानुजगंज है और पटवारी की पदस्थापना पटवारी प.ह.न-17 तेलईमुडा में है।
एसीबी ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया है कि पीड़ित सुनील कुमार सिंह 39 वर्ष, निवासी ग्राम गोविंदपुर रामानुजनगर के द्वारा एन्टी करप्शन ब्यूरो अम्बिकापुर में लिखित आवेदन दिया गया है। शिकायत में उसने बताया कि उसकी पैतृक भूमि है जिसका खसरा नंबर- 1912, 2350, 2392 2445, 2465. 2469 कुल रकबा 0.810 हे0 है।
उक्त भूमि उसके पिताजी स्व० दशरथ व माता स्व० देवचरनी के नाम से दर्ज है। चूंकि प्रार्थी के पिताजी स्व दशरथ का देहांत दिनांक 26.10.2022 एवं माताजी का देहांत 30.01.2017 को हो चुका है। प्रार्थी के पिताजी के देहांत उपरात जब प्रार्थी हल्का पटवारी नंबर-02 रामगोपाल साहू के पास पैतृक भूमि में फौती चढ़ाकर प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त कराने कहा गया।
तब उनके द्वारा फौती चढ़ाकर प्रार्थी का नाम रिकार्ड में दुरूस्त करने के एवज में 05 से 10 हजार रूपये रिश्वत की मांग की गई और कहा गया कि पैसे तो देना ही पड़ेगा पैसे दोगे तभी तुम्हारा पैतृक भूमि का रिकार्ड दुरूस्त होगा। जो कि प्रार्थी सुनील कुमार सिंह ग्राम गोविंदपुर के हल्का पटवारी नंबर- 02 रामगोपाल साहू, को रिश्वत के रूप में पैसे नहीं देना चाहता था बल्की उसे रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़वाना चाहता था।
पीड़ित की शिकायत सत्यापन कराया गया जिसमें प्रार्थी सुनील कुमार सिंह के द्वारा पटवारी रामगोपाल साहू से मिलकर अपने कार्य के संबंध में बातचीत करने के पश्चात रिश्वत रकम के संबंध में बातचीत किया जिस पर पटवारी रामगोपाल साहू के द्वारा कहा गया कि आपका कार्य करने के लिये 5000/रुपये देना पड़ेगा यदी पैसा नहीं दोगे तो कार्य नहीं करूंगा जिसपर प्रार्थी के द्वारा तत्काल 2000/ रुपये दे दिया गया एवं शेष रिश्वत की रकम 3000/रुपये बाद में देने की बात कही जिसपर पटवारी रामगोपाल साहू के द्वारा बोला गया कि जबतक शेष रकम 3000 रुपये नहीं दोगे तब तक आगे की कार्यवाही नहीं करूंगा।
इस प्रकार पटवारी रामगोपाल साहू के द्वारा 5000/ रुपये मांग किये जाने की पुष्टि हुई तथा 2000/ रुपये तत्काल लेकर शेष राशि 3000/ रुपये की मांग की जा रही थी। शिकायत सत्यापन होने पर आज चार मार्च को ट्रेप आयोजित कर आरोपी पटवारी रामगोपाल साहू, पटवारी प०ह०नं- 17 तेलईमुडा एवं प्रभारी पटवारी, प०ह०नं०-02, ग्राम गोविंदपुर तहसील रामानुजनगर, जिला सूरजपुर (छ०ग०) को प्रार्थी सुनील कुमार सिंह से 3000/ रुपये रिश्वत लेते हुए भारतीय स्टेट बैंक सूरजपुर के प्रांगण में रंगे हाथों पकड़ा गया है। आरोपी के विरूद्ध धारा- 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988. (यथा संशोधन 2018) के विरूद्ध कार्यवाही की जा रही है।