Tax Refund Delays : अभी तक नहीं आया इनकम टैक्स रिफंड? ऐसे चेक करें स्टेटस, किन वजहों से हो सकती है देरी

Income Tax Refund Status : वित्त वर्ष 2024-25 और असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन बीत चुकी है। अब टैक्सपेयर्स की नजरें हैं टैक्स रिफंड पर। कुछ टैक्सपेयर्स के बैंक खाते में इनकम टैक्स रिफंड आ चुका है, वहीं कई अभी भी इंतजार कर रहे हैं। आमतौर पर रिफंड समय पर टैक्सपेयर के अकाउंट में क्रेडिट हो जाते हैं, लेकिन कुछ मामलों में (Tax Refund Delays) हो सकती है। प्रमुख वजह हैं— डिटेल्स में मिसमैच होना, बड़े रिफंड के केस में एक्स्ट्रा जांच, ड्यू डेट के करीब रिटर्न फाइल करना, बैंक अकाउंट डिटेल्स का सही न होना, ITR और फॉर्म 26AS में अंतर आना आदि।

अगर आप भी इनकम टैक्स रिफंड का इंतजार कर रहे हैं और जानना चाहते हैं कि स्टेटस क्या है, तो ऑनलाइन कुछ आसान स्टेप्स में इसे चेक किया जा सकता है। हालांकि इसके लिए PAN कार्ड को आधार से लिंक होना जरूरी है, वरना (Tax Refund Delays) निश्चित है।

रिफंड का स्टेटस चेक करने की प्रोसेस

इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/
पर जाएं। PAN, आधार या दूसरी यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगइन करें। अगर PAN आधार से लिंक नहीं है तो पॉप-अप मैसेज आएगा कि PAN इनऑपरेटिव है। ऐसे में पहले आधार से लिंक करना जरूरी है, वरना रिफंड फेल होगा और (Tax Refund Delays) बढ़ सकती है।

सक्सेसफुल लॉगइन के बाद “ई-फाइल” टैब में “इनकम टैक्स रिटर्न” सेक्शन पर जाएं और “व्यू फाइल्ड रिटर्न्स” पर क्लिक करें। या फिर “सर्विसेज” टैब से “नो योर रिफंड स्टेटस” चुनें। यहां आप चुने हुए असेसमेंट ईयर का रिफंड स्टेटस देख सकते हैं।

स्टेटस में दिखेगा कि रिफंड प्रोसेस कहां तक पहुंची है, वह जारी हुआ है या नहीं, आंशिक रूप से एडजस्ट हुआ है या फिर फेल हुआ है। कई बार बैंक डिटेल्स की गड़बड़ी भी (Tax Refund Delays) का कारण बनती है।

रिफंड फेल होने के कारण

अगर PAN इनऑपरेटिव है और आधार से लिंक नहीं किया गया है।

बैंक खाता प्री-वैलिडेट नहीं है।

बैंक खाते का नाम PAN कार्ड की डिटेल्स से मेल न खाना।

IFSC कोड इनवैलिड होना।

ITR में मेंशन किया गया अकाउंट बंद हो जाना।

इन सभी कारणों से रिफंड फेल हो सकता है और टैक्सपेयर को (Tax Refund Delays) झेलनी पड़ती है।