Chhattisgarh News : धान खरीदी को लेकर इस साल किसानों के सामने नई चुनौतियां खड़ी हो गई हैं। शासन ने स्पष्ट कर दिया है कि समर्थन मूल्य पर धान बेचने के लिए किसानों को पहले पंजीयन (Farmer Registration) की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। बिना पंजीयन कोई भी किसान उपार्जन में हिस्सा नहीं ले पाएगा। यही वजह है कि इस बार पंजीयन प्रक्रिया किसानों के लिए बेहद अहम साबित होने वाली है।
राज्य शासन ने कृषक पंजीयन (Farmer Registration) की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2025 तय की है। नए किसानों का पंजीयन एकीकृत किसान पोर्टल के साथ-साथ भारत सरकार के एग्रीस्टेक पोर्टल में भी करना अनिवार्य होगा। वहीं, पहले से पंजीकृत किसानों को कैरी फारवर्ड और संशोधन से पहले एग्रीस्टेक पोर्टल में पंजीयन कराना होगा।
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कलेक्टर गोपाल वर्मा ने निर्देश दिए हैं कि सभी समितियां और विभागीय अधिकारी पंजीयन कार्य को प्राथमिकता से पूर्ण कराएं। उन्होंने कहा कि किसी भी किसान को धान विक्रय से वंचित न रखा जाए और पंजीयन (Farmer Registration) प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी हो। जिला खाद्य अधिकारी सचिन मरकाम ने जानकारी दी कि पिछले खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में जिले के 1,29,500 किसानों का पंजीयन हुआ था। वर्तमान में 26,631 किसानों का कैरी फारवर्ड और 128 नए किसानों का पंजीयन पहले ही हो चुका है।
पंजीयन कराने के लिए किसान को आधार कार्ड, बैंक खाता, पट्टा, बी-1 और मोबाइल नंबर प्रस्तुत करना होगा। सह-खातेदार होने की स्थिति में शपथ पत्र भी आवश्यक रहेगा। किसान समिति, लोक सेवा केंद्र या पटवारी के माध्यम से भी पंजीयन करा सकते हैं। वहीं, पूर्व पंजीकृत किसान निर्धारित प्रारूप में आवेदन देकर कैरी फारवर्ड हेतु समिति में संपर्क कर सकते हैं।
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धान खरीदी इस बार बायोमेट्रिक प्रणाली से की जाएगी, जिसकी संभावित शुरुआत 1 नवम्बर 2025 से होगी। इस प्रणाली से खरीदी प्रक्रिया और भी पारदर्शी होगी। शासन ने दोहराया है कि हर किसान के लिए पंजीयन (Farmer Registration) अनिवार्य रहेगा, तभी वे समर्थन मूल्य पर धान बेच सकेंगे।
