Chhattisgarh News : राज्य सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए शनिवार को विद्यालयों के संचालन (School Timing) के समय का स्पष्ट निर्धारण किया गया है। यह आदेश प्रदेश के सभी शासकीय एवं अशासकीय मान्यता प्राप्त विद्यालयों में लागू होगा। आदेश के अनुसार, एक पाली में संचालित (Single Shift) स्कूल अब शनिवार को प्रातः 7:30 बजे से 11:30 बजे तक ही संचालित किए जाएंगे।
वहीं, दो पाली में संचालित (Double Shift) स्कूलों के लिए अलग-अलग समय निर्धारित किया गया है। आदेश के अनुसार, प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक शालाएँ मध्यान्ह 12:00 बजे से 4:00 बजे तक तथा हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी शालाएँ प्रातः 7:30 बजे से 11:30 बजे तक संचालित होंगी। इससे विद्यालयों में संसाधनों का बेहतर उपयोग संभव होगा और छात्रों को पर्याप्त समय(School Timing) मिल सकेगा।
इस (Saturday Schedule) परिवर्तन के पीछे विभाग का उद्देश्य शिक्षकों और छात्रों को शनिवार को भी सुचारू रूप से शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराना है, साथ ही गर्मी के मौसम को देखते हुए समय को व्यावहारिक बनाया गया है।
मंत्रालय महानदी भवन स्थित स्कूल शिक्षा विभाग से इस आशय के आदेश सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को जारी कर दिए गए हैं। सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने-अपने जिलों के स्कूलों में उक्त निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें। शिक्षाविदों का मानना है कि यह कदम छात्रों की भलाई के लिए है और इससे सप्ताह के अंत में भी पढ़ाई की निरंतरता बनी रहेगी। (School Timing) के इस नए निर्धारण से बच्चों को सप्ताहांत पर भी हल्का लेकिन नियमित शैक्षणिक वातावरण प्राप्त होगा।
