Jharkhand News : झारखंड (State Employees Health Insurance) के राज्य कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण समाचार सामने आया है। उन्हें जल्द ही राज्य कर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ मिलने वाला है, जिसके तहत कर्मचारियों को प्रति वर्ष पांच लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाएगा।
इसके अलावा, गंभीर बीमारियों के मामलों में 10 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य कवरेज (State Employees Health Insurance) भी उपलब्ध होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस योजना को लागू करने के प्रस्ताव पर अपनी सहमति दे दी है।
राज्य कर्मियों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना के प्रस्ताव को जल्द ही कैबिनेट की मंजूरी प्राप्त होगी, जिसके बाद इसे लागू किया जाएगा।
उल्लेखनीय है कि स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा और परिवार कल्याण विभाग द्वारा 31 जुलाई 2023 को जारी संकल्प संख्या-185 (13) के तहत राज्य के कार्यरत और रिटायर्ड कर्मियों तथा पदाधिकारियों को स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ देने का प्रस्ताव रखा गया था।
इस प्रस्ताव को अब सोरेन सरकार की ओर से स्वीकृति मिल गई है, और राज्य कर्मचारियों को इसका लाभ शीघ्र ही मिलने की उम्मीद है।
किसे मिलेगा योजना का लाभ (State Employees Health Insurance)
इस स्वास्थ्य योजना (State Employees Health Insurance) का लाभ झारखंड राज्य विधानसभा के वर्तमान सदस्यों, राज्य की विभिन्न सेवाओं में कार्यरत कर्मचारियों, सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों को मिलेगा।
इसमें उनके पति-पत्नी, पुत्र, वैध दत्तक पुत्र (25 वर्ष तक, बशर्ते कि वे बेरोजगार हों), अविवाहित या विधवा पुत्री, नाबालिग भाई, अविवाहित बहन और आश्रित माता-पिता शामिल हैं।
सभी को मिलाकर 5 लाख रुपये प्रति वर्ष की सीमा के अंतर्गत स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, इस योजना के तहत राज्य कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के दिव्यांग आश्रितों को आजीवन स्वास्थ्य कवरेज भी दिया जाएगा।
गंभीर बीमारियों के लिए अतिरिक्त कवरेज (State Employees Health Insurance)
राज्य कर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना (State Employees Health Insurance) के अंतर्गत लाभार्थियों और उनके आश्रितों को एक परिवारिक इकाई के रूप में मानते हुए, प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाएगा।
चिन्हित गंभीर बीमारियों (जो कि Annexure “A” में संलग्न हैं) के उपचार के लिए संबंधित अस्पताल की अनुशंसा पर 50 करोड़ रुपये के कॉर्पोरेट बफर से ऐसी बीमारियों के इलाज पर 5 लाख रुपये तक की अतिरिक्त अधिसूचना की जाएगी।
यदि झारखंड स्टेट आरोग्य सोसाइटी के स्तर पर किसी बीमित राज्य कर्मचारी के चिकित्सा व्यय की राशि बीमा राशि से अधिक होती है, तो अतिरिक्त चिकित्सा व्यय के लिए एक कॉर्पस फंड स्थापित किया जाएगा, जिससे ऐसे मामलों में भुगतान किया जा सकेगा।