MBC News : एमसीबी कलेक्टर डी. राहुल वेंकट के निर्देश पर खनिज एवं राजस्व विभाग (Stone Crusher Sealed) की संयुक्त टीम ने ग्राम पैनारी तहसील खड़गवां में खसरा क्रमांक 1067, रकबा 0.40 हेक्टेयर में गजरूप सिंह, पिता रामसिंग, निवासी पैनारी के लिए स्वीकृत खनिज साधारण पत्थर खदान का निरीक्षण किया।
जांच (Stone Crusher Sealed) में पाया गया कि उत्खनीपट्टाधारी द्वारा पट्टे के क्षेत्र से सटे खसरा क्रमांक 1080 में अवैध खनन किया जा रहा था। इसके अलावा, खदान की सीमाओं को दर्शाने वाले स्तंभ भी स्थापित नहीं किए गए थे।
उत्खनन योजना (Stone Crusher Sealed) के अनुसार खनन नहीं किया गया, और आवक-जावक रजिस्टर एवं परिवहन पास भी उपलब्ध नहीं थे। साथ ही, पर्यावरणीय नियमों का पालन नहीं किया गया।
इस कारण, मौके पर ही खदान (Stone Crusher Sealed) क्षेत्र में स्थापित क्रशर मशीन को छत्तीसगढ़ खनिज (खनन, परिवहन तथा भंडारण) नियम 2009 के तहत कार्रवाई करते हुए आगामी आदेश तक सील कर दिया गया है। खदान के शर्तों के उल्लंघन के तहत भी कार्रवाई की गई है। ऐसी कार्रवाई जिले में निरंतर जारी रहेगी।