जशपुर। शराब के नशे में टल्ली होकर स्कूल आने और बच्चों के सामने ही शराब सेवन करने वाले सहायक शिक्षक को डीईओ ने निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में नियमानुसार निलंबित सहायक शिक्षक को जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। मामला छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले का है। जानकारी के अनुसार गौरीशंकर भगत, सहायक शिक्षक (एल.बी.). शासकीय आदर्श प्राथमिक शाला सुकबासुपारा (रोकबहार) विकासखण्ड पत्थलगांव द्वारा नाबालिक छात्र के सामने शराब का सेवन करने का मामला सामने आया था। शिकायत पर डीईओ ने बीईओ से मामले की जांच करवाई। जांच में मामला प्रथमदृष्ट्या सही पाया गया है। संबंधित का उक्त कृत्य छ.ग. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 03 एवं नियम 23 के सर्वथा विपरीत है, जो कदाचरण की श्रेणी में आता है। लिहाजा गौरीशंकर भगत, सहायक शिक्षक (एल.बी.) को छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, विकासखण्ड पत्थलगांव जिला जशपुर (छ.ग.) नियत किया जाता है।
